सरकार के फैसले के विरोध में धनबाद में सड़क पर उतरे पहलवान, कहा- नहीं बंद करेंगे जिम
कोरोना की रोकथाम के लिए पूरे राज्य में एक बार फिर सारे जिम को बंद करने के फैसले का धनबाद में विरोध हो रहा है। बुधवार को जिले के जिम संचालकों ने सरकार के आदेश के खिलाफ अपने संस्थान को खुला रखने की घोषणा की है।
जागरण संवाददाता, धनबाद: कोरोना की रोकथाम के लिए पूरे राज्य में एक बार फिर सारे जिम को बंद करने के फैसले का धनबाद में विरोध हो रहा है। बुधवार को जिले के जिम संचालकों ने सरकार के आदेश के खिलाफ अपने संस्थान को खुला रखने की घोषणा की है। इन संचालकों ने कहा कि पिछले लॉकडाउन में उन्हें काफी हानि हुई है, इसलिए इस बार वे कोविड संक्रमण से बचाव के नियमों का पालन करते हुए जिम खुले रखेंगे। संचालकों ने सड़क पर उतरकर सरकार के फैसले के खिलाफ नाराजगी जताई।
बुधवार को कोयलांचल के जिम संचालकों ने गांधी सेवा सदन में बताया कि पिछले लॉक डाउन की अवधि में 8-10 महीने की बंदी ने उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया है। ऐसे में उन लोगों का गुजारा बड़ी मुश्किल से हुआ है। जब हालात में थोड़ा सुधार आने लगा तो वह लोग काफी खुश थे, परंतु राज्य सरकार का मंगलवार को आया आदेश उनके पक्ष में नही है। ऐसे में वे लोग जिम को बंद करने की सरकार के जारी आदेश के खिलाफ हैं। इस बाबत सरकार से पत्राचार कर अपना पक्ष रखेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि उन लोगों के समक्ष जीवनयापन की गंभीर संकट उत्पन्न हो जाएगी। इसके अलावा कई प्रकार के आर्थिक बोझ का भी सामना करना पड़ेगा। उनकी सरकार से मांग है कि उन्हें जिम संचालन करने की अनुमति दी जाए। जिससे कि वह लोग अपना जीवन यापन कर सकें। विरोध करने वालों में सोनाली राय, रिक्की चौधरी समेत अन्य शामिल थे।
कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आठ अप्रैल से 30 अप्रैल तक के लिए राज्य सरकार ने जारी किया दिशा-निर्देश:
- शादी-विवाह को छोड़कर कोई भी आउटडोर या इंडोर कार्यक्रम नहीं होगा। शादी में अधिकतम 200 लोग और अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 लोग ही हो सकेंगे शामिल।
- सभी तरह के जुलूस (धार्मिक सहित) पर रोक लगा दिया गया है।
- किसी भी पब्लिक प्लेस पर पांच से ज्यादा लोग नहीं जुटेंगे।
- 10वीं व 12वीं को छोड़कर सभी कक्षाओं के लिए स्कूल बंद रहेंगे। बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर 10वीं व 12वीं की कक्षाएं ऑफलाइन होंगी, जबकि अन्य कक्षाएं ऑनलाइन संचालित होंगी। हालांकि, 10वीं व 12वीं की ऑफलाइन कक्षाओं को अनिवार्य नहीं किया गया है, इसके लिए अभिभावकों की सहमति अनिवार्य है।
- सभी प्रकार के मेले व प्रदर्शनी पर प्रतिबंध रहेगा।
- सभी जिम व स्वीमिंग पुल बंद रहेंगे। सभी प्रकार की खेल गतिविधियां नहीं होंगी। केवल स्पोर्ट्स पर्सन को स्टेडियम में प्रशिक्षण की अनुमति होगी।
- सभी पार्क बंद रहेंगे।
- सभी रेस्टोरेंट क्षमता से 50 फीसद बैठने की क्षमता के साथ ही खुलेंगे।
- धार्मिक स्थलों, पूजन स्थलों पर 50 फीसद क्षमता से अधिक लोग नहीं जुटेंगे। यहां दो गज की शारीरिक दूरी का पालन करना होगा।
- शादी व अंतिम कर्म के अलावा किसी कार्य के लिए नहीं खुलेंगे बैंक्वेट हॉल।
- सभी दुकानें, रेस्टोरेंट व क्लब रात के आठ बजे के बाद नहीं खुलेंगे। हालांकि, खाद्य पदार्थों की होम डिलिवरी रेस्टोरेंट से की जा सकेगी।
- किसी भी सरकारी दफ्तर, धार्मिक स्थल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थान पर बिना मास्क या फेसकवर के जाने की अनुमति नहीं होगी।
- जिन गतिविधियों पर प्रतिबंध नहीं है, वे कंटेंनमेंट जोन के बाहर ही लागू होंगी।
- पूर्व में बेरमो व दुमका के उप चुनाव में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जो गाइडलाइंस जारी था, वह मधुपुर उपचुनाव में भी लागू होगा।