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Lockdown wedding guidelines: पाकुड़ में शादी का आमंत्रण कार्ड थाना को देना अनिवार्य, भूले तो पुलिस बजाएगी बैंड बाजा

Lockdown wedding guidelines 16 मई से झारखंड में लॉकडाउन के दाैरान सख्ती बरती जाएगी। इस दाैरान शादी को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। 16 मई 2021 से सभी निजी वाहनों के मूवमेंट के लिए ई- पास की आवश्यकता है।

By MritunjayEdited By: Published: Sat, 15 May 2021 05:11 PM (IST)Updated: Sat, 15 May 2021 05:11 PM (IST)
Lockdown wedding guidelines: पाकुड़ में शादी का आमंत्रण कार्ड थाना को देना अनिवार्य, भूले तो पुलिस बजाएगी बैंड बाजा
शादी का आमंत्रण कार्ड ( प्रतीकात्मक फोटो)।

पाकुड़, जेएनएन। घरों में होने वाली शादी की सूचना स्थानीय थाना में देनी होगी। इस संबंध में बीडीओ व थाना प्रभारी जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित करें। यह बातें उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने शुक्रवार की शाम वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में जिले के अधिकारियों से कही। बैठक में उपायुक्त ने 16 मई 2021 से 27 मई 2021 तक लगाए जाने वाले स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक मणिलाल मंडल, उप विकास आयुक्त अनमोल कुमार सिंह, सिविल सर्जन डॉ रामदेव पासवान, अनुमंडल पदाधिकारी प्रभात कुमार, सभी बीडीओ, थाना प्रभारी, प्रभारी प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी समेत अन्य मौजूद थे।

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निजी वाहनों के लिए लेन होगी अनुमति

उपायुक्त ने कहा कि 16 मई 2021 से सभी निजी वाहनों के मूवमेंट के लिए ई- पास की आवश्यकता है। किसी भी तरीके के अनावश्यक मूवमेंट पर पाबंदी रहेगी। हालांकि ऑटो पर पाबंदी नहीं लगाई गई है। उन्होंने कहा कि निजी वाहनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को ई-पास तथा वैध फोटो पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा । रेल अथवा हवाई यात्रा के लिए जाने के लिए अपने साथ वैध टिकट रखना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि इंटर स्टेट बॉर्डर पर चेकिंग तथा कोरोना की जांच (एंटीजन टेस्ट) करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बैठक में मौजूद सभी बीडीओ तथा थाना प्रभारी को निर्देश दिया है कि सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश का कड़ाई से अनुपालन कराना आवश्यक है ताकि कोरोना के चेन को तोड़ा जा सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान आवश्यक वस्तुओं के दुकानों पर दुकानदार भीड़ नहीं लगने दें। दुकानों के बाहर गोलाकार चिह्न बनाना आवश्यक है। अगर दुकान के बाहर भीड़ दिखती है तो दुकानदार खुद जिम्मेदार रहेंगे और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

संक्रमण प्रभावित गांवों में जांच व दवा की व्यवस्था

उपायुक्त ने ग्रामीण क्षेत्र में कोविड की जांच और रोकथाम को लेकर सभी बीडीओ तथा थाना प्रभारी को जनप्रतिनिधियों से संपर्क में रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी गांव में बहुत ज्यादा लोग संक्रमित हैं वहां के जनप्रतिनिधि से संपर्क करें तत्काल लोगों की जांच कराएं तथा उन्हें दवाइयां मौके पर ही उपलब्ध कराएं। इसके अलावा उन्होंने गांव के हाट बाजार में भीड़ नहीं लगने देने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी बीडीओ को हाट बाजार का लिस्ट बनाकर प्लानिंग के तहत कार्य करने का निर्देश दिया। वही वैक्सीन को लेकर उपायुक्त ने कहा कि अभी वैक्सीन ही दवाई है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग सके इसकी जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की भी है। ई- पास को लेकर उन्होंने कहा इंटर स्टेट तथा इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर के चेक पोस्ट पर कड़ाई रखें। बॉर्डर चेक पोस्ट पर पुलिस को तैनात रखें। इसके अलावा उन्होंने निर्देश दिया कि होम क्वॉरंटाइन में रह रहे लोगों की निरंतर मॉनिटरिंग करें। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 के प्रसार को रोकने की आवश्यकता है।


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