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पूर्व विधायक संजीव सिंह ने हाई कोर्ट में दाखिल की अवमानना याचिका, जेल आइजी और अधीक्षक को बनाया पार्टी

पूर्व विधायक संजीव सिंह को धनबाद जेल से दुमका जेल भेज दिया गया। जिसके खिलाफ उनकी ओर से निचली अदालत में आवेदन दिया गया। इस पर निचली अदालत ने तत्काल उन्हें धनबाद जेल वापस लाने का आदेश दिया लेकिन अभी तक उक्त आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है।

By MritunjayEdited By: Published: Sat, 27 Mar 2021 10:57 AM (IST)Updated: Sat, 27 Mar 2021 10:57 AM (IST)
पूर्व विधायक संजीव सिंह ने हाई कोर्ट में दाखिल की अवमानना याचिका, जेल आइजी और अधीक्षक को बनाया पार्टी
झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह ( फाइल फोटो)।

धनबाद/ रांची, जेएनएन। झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर जेल आइजी बीरेंद्र भूषण और धनबाद के जेल अधीक्षक अजय कुमार के खिलाफ अवमानना चलाने की मांग की है। याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता चंचल जैन ने शुक्रवार को बताया कि निचली अदालत ने संजीव सिंह को दुमका जेल से धनबाद जेल स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। लेकिन, अभी तक संजीव सिंह को धनबाद जेल वापस नहीं लाया गया है। इसके बाद संजीव सिंह ने निचली अदालत में जेल आइजी और जेल अधीक्षक पर कोर्ट का आदेश नहीं मानने पर अवमानना चलने के लिए आवेदन दाखिल किया गया। निचली अदालत ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है, इसलिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। 

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याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट निचली अदालत को आदेश दे कि संजीव सिंह के आवेदन पर जल्द से जल्द उचित निर्णय पारित करे। दरअसल, निचली अदालत सारी प्रक्रिया पूरी कर अवमानना की कार्यवाही चलाने के लिए हाई कोर्ट को प्रस्ताव भेजती है। इसके बाद अवमानना की कार्यवाही चलाई जाती है। बता दें कि पूर्व विधायक संजीव सिंह को धनबाद जेल से दुमका जेल भेज दिया गया। जिसके खिलाफ उनकी ओर से निचली अदालत में आवेदन दिया गया। इस पर निचली अदालत ने तत्काल उन्हें धनबाद जेल वापस लाने का आदेश दिया, लेकिन अभी तक उक्त आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है।


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