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BJP की महिला पदाधिकारी से दुष्कर्म की कोशिश में MLA Dhulu Mahto को बचा न सकी पुलिस, FIR, Ex MP रवींद्र पर भी लगा दाग Dhanbad News

ढुलू महतो पर प्राथमिकी दर्ज नहीं होने पर पीड़िता भाजपा नेत्री ने हाई कोर्ट रांची में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करनी पड़ी है।

By Edited By: Published: Sun, 06 Oct 2019 11:35 PM (IST)Updated: Mon, 07 Oct 2019 10:58 AM (IST)
BJP की महिला पदाधिकारी से दुष्कर्म की कोशिश में MLA Dhulu Mahto को बचा न सकी पुलिस, FIR, Ex MP रवींद्र पर भी लगा दाग Dhanbad News
BJP की महिला पदाधिकारी से दुष्कर्म की कोशिश में MLA Dhulu Mahto को बचा न सकी पुलिस, FIR, Ex MP रवींद्र पर भी लगा दाग Dhanbad News

कतरास, जेएनएन। भाजपा नेत्री द्वारा पुलिस को दी गई ऑनलाइन शिकायत को उच्च न्यायालय के संज्ञान में लेने के बाद कतरास थाना में पुलिस ने बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो पर प्राथमिकी कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। प्राथमिकी 4 अक्टूबर को दर्ज हुई है।

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भाजपा नेत्री ने ढुलू महतो के खिलाफ 10 माह पूर्व 23 नवंबर 2018 को दुष्कर्म की कोशिश की लिखित शिकायत दी थी। दस माह तक पुलिस ने FIR न दर्ज कर ढुलू महतो को बचाने की कोशिश की। इधर ढुलू के खिलाफ दुष्कर्म के प्रयास की शिकायत के एक दिन बाद 24 नवंबर को एक भाजपा कार्यकर्ता ने गिरिडीह के पूर्व सांसद रवींद्र के खिलाफ दुष्कर्म के प्रयास की कतरास पुलिस से शिकायत की थी। उन पर भी मुकदमा हो गया है।

हाई कोर्ट रांची के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमाः ढुलू महतो पर प्राथमिकी दर्ज नहीं होने पर पीड़िता भाजपा नेत्री ने झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। 28 अगस्त को झारखंड उच्च न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक कमल नयन चौबे तथा धनबाद एसएसपी किशोर कौशल को शोकॉज किया था। पूछा था कि संज्ञेय अपराध की शिकायत होने पर भी आखिर प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज की गई थी? हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की अगली तिथि 22 अक्टूबर निर्धारित की है। उस दिन तक दोनों अधिकारियों को उच्च न्यायालय में जवाब दाखिल करना है।

रवींद्र पर दुष्कर्म के प्रयास का लगा था आरोप : अंगारपथरा की रहने वाली भाजपा कार्यकर्ता ने गिरिडीह के पूर्व भाजपा सांसद रवींद्र पांडेय सहित अन्य के खिलाफ शिकायत में कहा था कि कतरास के विनय ¨सह के मस्जिद पट्टी स्थित मकान पर गई थी। उसे ढुलू पर आरोप लगाने वाली नेत्री का पति लेकर गया था। वहां रवींद्र मौजूद थे। उन्होंने प्रलोभन देकर जबरदस्ती का प्रयास किया था।

टुंडू गेस्ट हाउस में ढुलू ने किया था दुष्कर्म का प्रयास : भाजपा नेत्री ने कहा था कि वे 2008 में भाजपा में आई थी। 13 नवंबर 2015 को उनके मोबाइल पर ढुलू महतो ने कॉल कर रांची चलने को कहा था। बोकारो मॉल में खरीदारी कराने का प्रलोभन दिया था, जिसे टाल दिया था। एक सप्ताह के बाद फिर पार्टी का काम बताकर ¨हदुस्तान ¨जक लिमिटेड के टुंडू गेस्ट हाउस में बुलाया वहां आनंद शर्मा भी थे। विधायक ने देखते ही कहा कि 18 साल की दिख रही हो। इसके बाद पकड़ लिया था। किसी प्रकार वहां से अपने को छुड़ाकर कतरास घर आ गई थी। इसके बाद विधायक के लोगों ने प्रलोभन के साथ बर्बाद करने की धमकियां दी। विधायक मध्य रात्रि को फोन कर दबाव बनाते थे। मुकदमा नहीं हुआ तो विधानसभा जाकर कई विधायकों को पत्र दिया था। भाजपा नेत्री के पति ने कतरास थाना में लिखित शिकायत की थी कि उन्हें धमकी दी जा रही है। भाजपा नेत्री ढुलू महतो के खिलाफ महिला आयोग में भी गई है। झारखंड उच्च न्यायालय में मुकदमा किया है। अधिवक्ता राजीव कुमार ने भाजपा नेत्री की याचिका में बहस की और इसके बाद हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया।


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