CISF: जवानों के अवकाश को लेकर डीआइजी हुए सख्त, चौबीस घंटे के अंदर निर्णय लेने का निर्देश
CISF कोरोना काल के बाद से सीआइएसएफ कर्मियों को मैनुअल के बजाए आनलाइन सिस्टम द्वारा अवकाश दिया जाता है। जहां कई अधिकारी अवकाश देने में मनमाने तरीके से समय का दुरूपयोग करते थे। इस कारण जवानों को काफी परेशानी हो रही थी।
जागरण संवाददाता, बोकारो। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल बीएसएल बोकारो इकाई में कार्यरत बल सदस्यों को अब अवकाश के लिए दर बदर नही भटकना होगा। इस बाबत इकाई के डीआइजी सौगत राय ने सख्त आदेश जारी करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए है। जारी आदेश में कहा गया है की बीएसएल इकाई में कार्यरत कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर को दिए जाने वाले अवकाश में लेट-लटीफी अब कतई बर्दाश्त नही की जाएगी। संबंधित कंपनी कमांडर व राजपत्रित अधिकारी को मसले पर चौबीस घंटे के अंदर निर्णय लेना होगा। बावजूद इसके तय समय अवधि से अधिक का समय अवकाश स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने में लिया जाता है तो इसे उप महानिरीक्षक के आदेश की अवहेलना मानी जाएगी। जिसके उपरांत संबंधित अधिकारी प्रशासनिक कार्रवाई के पात्र होंगे।
बता दें की कोरोना काल के बाद से सीआइएसएफ कर्मियों को मैनुअल के बजाए आनलाइन सिस्टम द्वारा अवकाश दिया जाता है। जहां कई अधिकारी अवकाश देने में मनमाने तरीके से समय का दुरूपयोग करते थे। इस कारण जवानों को काफी परेशानी हो रही थी। इस बात की शिकायत डीआइजी सौगत राय को मिलने के बाद उन्होंने नियम में बदलाव कर इसे पूरी तरह से सख्त कर दिया है। डीआइजी के नए आदेश के बाद कंपनी कमांडर व राजपत्रित अधिकारियों में हड़कंप मच गया है।