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घनुडीह में वन विभाग ने जब्त की कोयला लदी मालगाड़ी

धनबाद कोयला लेकर पश्चिम बंगाल जा रही एक मालगाड़ी को वन विभाग ने जब्त कर लिया है। इंजन समे

By JagranEdited By: Published: Fri, 22 Jan 2021 07:56 PM (IST)Updated: Fri, 22 Jan 2021 07:56 PM (IST)
घनुडीह में वन विभाग ने जब्त की कोयला लदी मालगाड़ी
घनुडीह में वन विभाग ने जब्त की कोयला लदी मालगाड़ी

धनबाद : कोयला लेकर पश्चिम बंगाल जा रही एक मालगाड़ी को वन विभाग ने जब्त कर लिया है। इंजन समेत 59 डिब्बे वाली कोयला लोड मालगाड़ी को शुक्रवार को झरिया के घनुडीह रेलवे साइडिग में जब्त किया गया। वन विभाग ने झारखंड वनोपज (अभिवहन का विनियमन) नियमावली 2020 के तहत कार्रवाई करते हुए 3717 मीट्रिक टन कोयला लेकर जा रही मालगाड़ी को जब्त किया। रेंज अधिकारी राम बालक प्रसाद ने बताया कि 2,13000 शुल्क लेकर ट्रांजिट परमिट दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि बिना डीएफओ के परमिट के उसका एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है और यदि कोयले का स्थानांतरण करना होता है तो नयी नियमावली के तहत 57 रुपये प्रति टन का शुल्क अदाकर वन विभाग से इसके लिए परमिट लेना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि बिना परमिट के कोयले की ढुलाई करने पर यह कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि जब्त मालगाड़ी को उसके गार्ड को इस शर्त के साथ सुपुर्द किया गया है कि वह मालगाड़ी को बिना सूचना और परमिट स्थानांतरित नहीं करेगा। रेंज अधिकारी रामबालक प्रसाद ने यह कार्रवाई की। वन विभाग ने बिना ट्रांजिट परमिट के कोयला परिवहन पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी है।

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नए नियम के अनुसार ट्रांजिट परमिट आवश्यक

रेंज अधिकारी रामबालक प्रसाद ने बताया कि झारखंड वनोपज (अभिवहन का विनियमन) नियमावली 2020 के अनुसार किसी भी वन उपज को एक से दूसरे जगह पर ले जाने के पूर्व वन विभाग से ट्रांजिट परमिट लेना आवश्यक है। इस नियम का उल्लंघन कर मालगाड़ी में कोयला लोड किया गया था। इसकी सूचना वन विभाग को मिली। त्वरित कार्रवाई करते हुए घनुडीह रेलवे साइडिग में वन विभाग की टीम ने धावा बोला। इस दौरान देखा कि मालगाड़ी में कोयला लोड किया जा रहा है। मांग करने पर किसी के पास ट्रांजिट परमिट नहीं था।


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