Dhanbad Judge Death Case: अब तक सीबीआइ के हाथ खाली, आरोपित फिर सात दिन के रिमांड पर
कांड के अनुसंधानकर्ता ने अदालत में आवेदन देकर आटो चोरी के मामले में दर्ज प्राथमिकी में दोनों से पूछताछ के लिए आठ दिनों की हिरासत की मांग करते हुए कहा कि छह दिनों की पूछताछ के दौरान कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है।
विधि संवाददाता, धनबाद। Dhanbad Judge Death Case जिला एवं सत्र न्यायाधीश (अष्टम) उत्तम आनंद की हत्या की जांच कर रही सीबीआइ की स्पेशल सेल ने सोमवार को विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव की अदालत में आवेदन देकर दोनों आरोपितों लखन वर्मा और राहुल वर्मा को और आठ दिनों की सीबीआइ रिमांड में देने की प्रार्थना की। इसके पूर्व 29 सितंबर को सीबीआइ ने दोनों को छह दिनों के लिए रिमांड पर लिया था। सोमवार को दोनों को सीबीआइ ने अदालत में पेश किया और आठ दिनों की अतिरिक्त रिमांड की मांग की। अदालत ने दोनों आरोपितों को सात दिनों की रिमांड पर देने का आदेश दिया। अदालत ने 11 अक्टूबर को दोनों को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है।
कई आपत्तिजनक समान हुए बरामद
कांड के अनुसंधानकर्ता ने अदालत में आवेदन देकर आटो चोरी के मामले में दर्ज प्राथमिकी में दोनों से पूछताछ के लिए आठ दिनों की हिरासत की मांग करते हुए कहा कि छह दिनों की पूछताछ के दौरान कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। आरोपित लगातार अपना बयान बदल रहे हैं, जिससे बहुत संदेह पैदा होता है कि वे पेशेवर अपराधी के रूप में व्यवहार कर रहे हैं। आटो के नंबर प्लेट को खोजने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता है। साजिशकर्ता का लगाना है पता
28 जुलाई को हुई थी माैत
सीबीआइ ने दलील देते हुए कहा कि पूछताछ में यह पता चलने की संभावना है कि नंबर प्लेट कहां है। अब तक कि जांच से पता चलता है कि दोनों ने अपराध को अंजाम दिया है, लेकिन क्या इसकं अन्य की संलिप्तता है, इसे स्थापित किया जाना आवश्यक है। इसके लिए और रिमांड की जरूरत है। सीबीआइ के अभियोजक ने दलील देते हुए कहा कि दोनों आरोपितों के अपराध और आटो चोरी के पीछे मकसद और साजिश को उजागर करने करने के लिए और जांच की जरूरत है। बता दें कि जज उत्तम आनंद की मौत 28 जुलाई की सुबह हुई थी। वह घर से सुबह की सैर पर निकले थे, तभी उन्हें आटो से धक्का मार दिया गया था। इस मामले की सीबीआइ जांच कर रही है। अभी तक इस मामले में सीबीआइ के हाथ खाली हैं। किसी तरह की साजिश की बात सामने नहीं आई।