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कोयला खनन के ठेके की जालसाजी में फंसी दो कंपनियां, ठेका रद कर 50 लाख जब्त Dhanbad News

एरिया 12 के जीएम एसएस दास ने बताया कि अविनाश और ज्योति ट्रांसपोर्ट ने संयुक्त तौर पर खनन का ठेका लिया था। इसके लिए उन्होंने आइसीआइसीआइ की बैंक गारंटी दी थी जो झूठी निकली।

By Edited By: Published: Sun, 26 Jan 2020 04:30 AM (IST)Updated: Mon, 27 Jan 2020 09:44 AM (IST)
कोयला खनन के ठेके की जालसाजी में फंसी दो कंपनियां, ठेका रद कर 50 लाख जब्त Dhanbad News
कोयला खनन के ठेके की जालसाजी में फंसी दो कंपनियां, ठेका रद कर 50 लाख जब्त Dhanbad News

धनबाद, जेएनएन। बीसीसीएल के एरिया 12 में खनन का ठेका लेने के लिए बैंक गारंटी में जालसाजी करना खनन कंपनी को महंगा पड़ गया। दो करोड़ चार लाख 63 हजार रुपए बैंक गारंटी के लिए अविनाश व ज्योति ट्रांसपोर्ट संयुक्त साझेदारी कंपनी ने जो कागजात दिये थे, वह फर्जी निकले, जिसके बाद बीसीसीएल ने निविदा रद कर दिया। साथ ही, निविदा के समय जमा की गई पचास लाख जमानत राशि को भी जब्त कर लिया। बैंक गारंटी के मद में जो राशि जमा की गई वह गलत थी।

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फंक्शनल डायरेक्टर की बैठक में लिए गए निर्णय का आदेश पत्र जारी करते हुए कांट्रेक्ट मैनेजमेट सेल के साथ एरिया प्रबंधन को भी सूचित कर दिया है। निविदा रद करने की विधिवत नोटिस कांट्रेक्ट मैनेजमेट सेल से जारी किया जाएगा। प्रबंधन अनुशंसा पर अब कड़े कदम उठाते हुए कंपनी को डिबार करने का विचार कर रही है। एरिया 12 के जीएम एसएस दास ने बताया कि अविनाश और ज्योति ट्रांसपोर्ट ने संयुक्त तौर पर खनन का ठेका लिया था। इसके लिए उन्होंने आइसीआइसीआइ की बैंक गारंटी दी थी, जो झूठी निकली, जिसके क्रम में कार्रवाई की गई।

दामागोड़िया के परियोजना प्रमुख एम दूत ने बताया कि 61 करोड़ 44 लाख का ठेका अविनाश व ज्योति ट्रांसपोर्ट कंपनी को मिला था। एलओआइ मिलने के बाद 18 माह में कंपनी को करीब 7 लाख 91 हजार कोयला व करीब 53 लाख टन ओबी हटाने का काम मिला था।

अविनाश ज्योति कंपनी को लेकर लिए गए निर्णय

एफडी में जो निर्णय लिए गए उसके अनुसार कंपनी का निविदा रद करना। बिड के समय जमा की गई राशि पचास लाख को फॉरफिट करना। कोयला खनन करने के लिए फिर से रि टेंडर जारी करना। मौजूदा दर के आधार पर इस्टीमेट तैयार कर निविदा जारी करना।

कार्रवाई की अनुशंसा

अविनाश व ज्योति ट्रांसपोर्ट संयुक्त साझेदार कंपनी को डिबार किया जाए। साथ ही ड्राफ्ट तैयार करने की अनुमति मांगी गई है।

अविनाश व ज्योति ट्रांसपोर्ट कंपनी ने गलत बैंक गारंटी जमा की। कंपनी को टर्मिनेशन करने का निर्णय गया है। नियम सबके लिए एक है।

- राकेश कुमार, तकनीकी निदेशक बीसीसीएल


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