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कोविड से मृत्यु के 10 दिन के अंदर सभी तरह की पावनाओं का कराएं भुगतान

धनबाद बीसीसीएल मुख्यालय ने कोविड-19 से मरने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के आश्रितों को राहत देने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को दिशा-निर्देश जारी किया है। आठ मई को हुई बैठक के आलोक में कार्मिक व औद्योगिक महाप्रबंधक एसएन सिन्हा ने सभी क्षेत्रों को दिशा निर्देश जारी किया है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 20 May 2021 10:52 PM (IST)Updated: Thu, 20 May 2021 10:52 PM (IST)
कोविड से मृत्यु के 10 दिन के अंदर सभी तरह की पावनाओं का कराएं भुगतान
कोविड से मृत्यु के 10 दिन के अंदर सभी तरह की पावनाओं का कराएं भुगतान

जागरण संवाददाता, धनबाद : बीसीसीएल मुख्यालय ने कोविड-19 से मरने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के आश्रितों को राहत देने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को दिशा-निर्देश जारी किया है। आठ मई को हुई बैठक के आलोक में कार्मिक व औद्योगिक महाप्रबंधक एसएन सिन्हा ने सभी क्षेत्रों को दिशा निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 से किसी कर्मचारी के निधन के तीन दिन के अंदर उनके एक्सग्रेशिया के तहत दी जाने वाली 15 लाख की राशि के कागजात बीसीसीएल मुख्यालय के कार्मिक उप प्रबंधक एनईई के पास भिजवा दी जाए, ताकि उसे मुख्यालय स्तरीय कमेटी के पास परीक्षण व अनुशंसा के लिए भेजा जा सके।

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लाइफ कवर स्कीम के तहत मिलने वाली 1.25 लाख रुपये की राशि का भुगतान भी निधन के अगले ही दिन आश्रितों को करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा नहीं हो पाने पर संबंधित क्षेत्र में दी जाने वाली अग्रिम राशि का भुगतान तत्काल कर देने व एक सप्ताह के अंदर एलसीएस की राशि का भुगतान करवाने की व्यवस्था करने को भी कहा गया है।

कोविड से मरने वाले के आश्रित को नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट के तहत मिलने वाली अनुकंपा आधारित नौकरी के लिए संबंधित पक्ष से आवेदन मिलने के तीन दिन के अंदर मुख्यालय स्थित एमपी एंड आर विभाग को पहुंच जानी चाहिए।

सभी क्षेत्रों को यह भी निर्देशित किया गया है कि वे कर्मचारी के निधन के 10 दिन के अंदर आश्रितों को सीएमपीएफ व पेंशन का भुगतान करवाने के लिए आवेदन पत्र व कागजात जमा करवाएं और उन्हें इसका लाभ दिलवाएं। जीएमपी एंड आइआर ने सभी क्षेत्रों में कोविड से बचाव के लिए जागरूकता शिविर लगाने का भी निर्देश दिया है।


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