कोर्ट ने नहीं मानी बात, हर्ष सिंह को पलामू जेल की खानी होगी रोटी
हर्ष की ओर से अधिवक्ता अंशु श्रीवास्तव ने कहा कि हर्ष अपने मुकदमे में सही ढंग से पैरवी नहीं कर पाएंगे और अपना बचाव नहीं कर पाएगा। यदि उसे वापस धनबाद नहीं लाया गया।
धनबाद, जेएनएन। धनबाद के डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह के मौसेरे भाई और बहुचर्चित रंजय सिंह हत्याकांड के अभियुक्त हर्ष सिंह को सोमवार को कोर्ट से राहत नही मिली। धनबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव रंजन की अदालत ने हर्ष की ओर से दायर आवेदन को खारिज कर दिया। 7 दिसंबर को हर्ष सिंह को सुरक्षा कारणों का हवाला देकर धनबाद जेल से मेदनीनगर पलामू जेल भेज दिया गया था। हर्ष का जेल बदले जाने के खिलाफ उनकी ओर से अदालत में आवेदन दायर कर आदेश को वापस लेने की प्रार्थना की गई थी और हर्ष को वापस धनबाद जेल लाने का अनुरोध किया गया था।
हर्ष की ओर से अधिवक्ता अंशु श्रीवास्तव ने कहा कि हर्ष अपने मुकदमे में सही ढंग से पैरवी नहीं कर पाएंगे और अपना बचाव नहीं कर पाएगा। यदि उसे वापस धनबाद नहीं लाया गया। बतातें हैं कि धनबाद जेल में संभावित संघर्ष को टालने के लिए हर्ष को पलामू शिफ्ट किया गया था। झरिया के भाजपा विधायक संजीव सिंह के करीबी रंजय सिंह हत्याकांड में हर्ष सिंह ने 30 नवंबर को आत्मसमर्पण किया था। जेल प्रशासन ने अदालत से हर्ष को पलामू शिफ्ट करने की अनुमति मांगी थी। अदालत की अनुमति के बाद 7 दिसंबर की सुबह सुरक्षा व्यवस्था के बीच हर्ष को पलामू भेज दिया गया था। हर्ष सिंह के मौसेरे भाई पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या में झरिया के विधायक संजीव सिंह धनबाद जेल में बंद हैं। दोनों खेमों के बीच चल रही अदावत के कारण जेल में हिंसक झड़प की आशंका को देखते हुए हर्ष को पलामू भेज दिया गया।
कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद जाहिर है हर्ष सिंह पलामू जेल में ही रहेंगे जो धनबाद से करीब तीन साै किलोमीटर दूर है। धनबाद जेल में रहते तो उनतक घर का बना खाना पहुंच सकता था। पलामू जेल में रहने के कारण वहां की रोटी ही खानी पड़ेगी।