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World No Tobacco Day: जानें क्‍या है कोटपा, दफ्तर में खैनी ठोकने पर भी है जुर्माना

धनबाद में सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा 2003) कानून का पालन नहीं हो रहा है। कानून के बावजूद सड़कों पर खुलेआम तंबाकू उत्पाद बिना किसी चेतावनी बोर्ड के बेचे जा रहे हैं।

By Deepak PandeyEdited By: Published: Fri, 31 May 2019 11:52 AM (IST)Updated: Fri, 31 May 2019 11:52 AM (IST)
World No Tobacco Day: जानें क्‍या है कोटपा, दफ्तर में खैनी ठोकने पर भी है जुर्माना
World No Tobacco Day: जानें क्‍या है कोटपा, दफ्तर में खैनी ठोकने पर भी है जुर्माना

मोहन गोप, धनबाद: धनबाद में सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा 2003) कानून का पालन नहीं हो रहा है। कानून के बावजूद सड़कों पर खुलेआम तंबाकू उत्पाद बिना किसी चेतावनी बोर्ड के बेचे जा रहे हैं। सार्वजनिक स्थान पर तंबाकू सेवन की मनाही के बावजूद लोग हर दिन धुआं उड़ा रहे हैं। वहीं इस वर्ष पीएमसीएच में (2018-19) तंबाकू के सेवन के कारण ओरल कैंसर के 31 मरीज मिले हैं।
शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर दूरी तक बेचना अपराध: एक्ट के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों लगभग सौ मीटर की दूरी किसी भी तरह से तंबाकू उत्पाद बेचना जुर्म है। इसके बावजूद एक्ट की धज्जियां उड़ रही है। जिला मुख्यालय में ही कई ऐसे विद्यालय हैं जिसके प्रवेश द्वार के इर्द गिर्द गुटखा और सिगरेट धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं।कमेटी बनी, दस्ता बना, लेकिन अब तक नाम की कार्रवाई: कोटपा एक्ट को लेकर जिला स्तरीय व प्रखंड स्तरीय कमेटी बनायी गयी। इसके साथ एक उडऩ दस्ता भी बनाया गया। लेकिन पांच वर्षों में चार बार ही अभियान चलाकर छापेमारी की गयी। वर्ष 2014, 2017, 2019 में चार बार छापेमारी की गयी। कुछ लोगों को उल्लंघन करने पर जुर्माना भरा गया।
धनबाद में हर दिन मिल रहे कैंसर मरीज, नहीं है चिकित्सक: धनबाद में एक ओर ओरल कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं, तो दूसरी ओर यहां एक भी कैंसर रोग विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं है। लिहाजा कैंसर मरीज को बाहर की ओर रूख करना पड़ रहा है।
दफ्तर में खैनी ठोकने पर भी जुर्माना: एक्ट के अनुसार दफ्तर में खैनी खाने पर मनाही है। सरकारी कार्यालयों के मुख्य पदाधिकारी को निगरानी का जिम्मा है। खैनी खाने वाले से दो सौ रुपये जुर्माना का प्रावधान है।
कोटपा एक्ट की मुख्य बातें
- एक्ट के धारा 4 के तहत सभी गैर-सरकारी व सरकारी सार्वजनिक स्थलों के प्रभारियों को धूम्रपान निषेध का बोर्ड लगाना अनिवार्य है, ऐसा नहीं किये जाने पर उन्हें 200 रुपये का जुर्माना देना होगा।
- एक्ट के धारा 6 के तहत तंबाकू उत्पाद बेचने वालों को भी एक बोर्ड लगाना होगा, जिस पर इस बात की सूचना होगी कि 18 वर्ष से कम व्यक्ति के हाथों तंबाकू की बिक्री नहीं की जाती है. ऐसा नहीं किये जाने पर 200 रुपये का जुर्माना देना होगा।
50.10 प्रतिशत लोग कर रहे तंबाकू उत्पादन सेवन: झारखंड में कोटपा के लिए सरकार के साथ मिल कर काम कर रहे सीड्स संस्था दीपक मिश्रा की मानें तो राज्य में 50.10 प्रतिशत लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। राज्य में तंबाकू का सेवन करनेवालों में 47.9 फीसदी लोग चबानेवाले तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां 63.6 प्रतिशत पुरुष तथा 35.9 फीसदी महिलाएं सेवन कर रही हैं।

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"कोटपा को लेकर अभियान तेज किया जायेगा। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जल्द जिला कमेटी के बाद छापेमारी की जाएगी।"
- डॉ आलोक विश्वकर्मा, प्रभारी सीएस, धनबाद।

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