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Dhanbad Crime: धनबाद जेल में बंद शूटर की मां ने की Jharkhand DGP के खिलाफ शिकायत, कहा- गलत कर रहे

Dhanbad Crime बीते एक वर्ष से जेल में बंद यूपी निवासी शूटर अभिनव सिंह की मां ने झारखंड के डीजीपी समेत कई अन्‍य के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। अभिनव सिंह धनबाद के पूर्व डिप्‍टी मेयर नीरज सिंह हत्‍याकांड के आरोपित शूटर अमन सिंह का सहयोगी बताया जाता है।

By Deepak Kumar PandeyEdited By: Published: Sat, 21 May 2022 09:28 AM (IST)Updated: Sat, 21 May 2022 09:28 AM (IST)
Dhanbad Crime: धनबाद जेल में बंद शूटर की मां ने की Jharkhand DGP के खिलाफ शिकायत, कहा- गलत कर रहे
अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तारीख मुकर्रर कर दी है।

विधि संवाददाता, धनबाद: धनबाद के व्यवसायियों और कई अन्‍य लोगों से रंगदारी मांगने के आरोप में बीते एक वर्ष से जेल में बंद यूपी निवासी शूटर अभिनव सिंह की मां ने झारखंड के डीजीपी समेत कई अन्‍य के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। अभिनव सिंह धनबाद के पूर्व डिप्‍टी मेयर नीरज सिंह हत्‍याकांड के आरोपित शूटर अमन सिंह का सहयोगी बताया जाता है।

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अभिनव सिंह की मां ने झारखंड के डीजीपी, धनबाद के एसएसपी, डीएसपी, कतरास के थाना प्रभारी रणधीर कुमार सिंह एवं पुटकी के थाना प्रभारी सरोज कुमार सिंह के विरुद्ध मानवाधिकार हनन का मुकदमा अदालत में दायर किया है। धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा की अदालत में दायर मुकदमे में अभिनव की मां फैजाबाद निवासी ज्योति सिंह ने इन सभी के विरुद्ध कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है। ज्योति सिंह के अधिवक्ता दीप नारायण भट्टाचार्य की दलील सुनने के बाद अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तारीख मुकर्रर कर दी है।

कहा- झूठे केस में मेरे बेटे को भेज दिया जेल: अभिनव की मां ज्योति सिंह ने अदालत में दायर ह्यूमन राइट मुकदमे में यह आरोप लगाया है कि उनके पुत्र अभिनव सिंह को पुलिस ने शूटर अमन सिंह का सहयोगी शूटर बताकर 12 फरवरी 21 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसके बाद अभिनव सिंह के खिलाफ लगातार झूठे मुकदमे धनबाद पुलिस द्वारा दर्ज किए जा रहे हैं। आरोप लगाया कि जब किसी मुकदमे में अभिनव को अदालत से जमानत मिल रही है, पुलिस दूसरे दिन ही उसे दूसरे मुकदमे में रिमांड करवा दे रही है, ताकि वह जेल से बाहर ही न निकल सके। इस कारण अभिनव सिंह की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हो रहा है। कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है और कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकता। लिहाजा ज्योति सिंह ने डीजीपी समेत उपरोक्त अन्य अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई एवं समुचित मुआवजे का आदेश पारित करने का अनुरोध किया है। बताया जाता है कि अभिनव सिंह के खिलाफ धनबाद पुलिस ने अब तक पांच मुकदमे दायर किए हैं, जिनमें से तीन मुकदमों में अभिनव सिंह को जमानत मिल चुकी है।


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