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नहीं दी जाएगी सरकारी जमीन लूटने की छूट : आयुक्त

गोविदपुर प्रमंडलीय आयुक्त कमल जान लकड़ा ने बुधवार को गोविदपुर अंचल कार्यालय का निरीक्षण ि

By JagranEdited By: Published: Wed, 19 Jan 2022 07:52 PM (IST)Updated: Wed, 19 Jan 2022 07:52 PM (IST)
नहीं दी जाएगी सरकारी जमीन लूटने की छूट : आयुक्त
नहीं दी जाएगी सरकारी जमीन लूटने की छूट : आयुक्त

गोविदपुर : प्रमंडलीय आयुक्त कमल जान लकड़ा ने बुधवार को गोविदपुर अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार की गैर आबाद जमीन की लूट की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। सरकारी जमीन की घेराबंदी में संलिप्त अधिकारियों व कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त ने कहा कि सरकार आपके द्वार शिविर के 741 मामले लंबित हैं। उनका एक सप्ताह में निष्पादन करने का निर्देश दिया गया है।

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सरकार आपके द्वार में आए आवेदनों का निष्पादन नहीं करने वाले हल्का कर्मचारियों एवं अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री सचिवालय से इसकी मानीटरिग हो रही है। शिविर में आए सभी आवेदनों का पंजीयन किया गया है। यदि किसी का काम नहीं होता है तो वह सीधे शिकायत दर्ज कराएं। आयुक्त ने कहा कि सीओ और हल्का कर्मचारी जनता को नाहक नहीं दौड़ाएं। सेवा का अधिकार के तहत निर्धारित अवधि में आनलाइन म्यूटेशन एवं जमाबंदी आनलाइन, खाता प्लाट में सुधार तथा भूमिहीनों को जमीन देने संबंधी के मामलों का निष्पादन करें। आयुक्त ने आनलाइन म्यूटेशन के मामलों को बेवजह आब्जेक्ट में नहीं डालने का भी निर्देश दिया। कहा कि ऐसा करने पर सीओ व कर्मचारी दंडित होंगे।

उन्होंने अंचल की गैर आबाद भूमि का किसी भी हाल में म्यूटेशन एवं आनलाइन नहीं करने की कड़ी हिदायत दी। आयुक्त ने कहा कि वे अंचल कार्यालय की जांच की पर्यवेक्षण टिप्पणी सरकार को समर्पित करेंगे। दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ प्रपत्र क गठित कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अंचल कार्यालय की गैर आबाद पंजी समेत सभी रिकार्ड की बारीकी से जांच की। उन्होंने पंडुकी मौजा में 22 एकड़ सरकारी जमीन की घेराबंदी की जांच का निर्देश सीओ को दिया। दामकड़ा बरवा मौजा में गैर आबाद जमीन के म्यूटेशन की भी जांच करने का निर्देश दिया। कंगालो मौजा की 13 एकड़ सरकारी जमीन को व्यक्ति विशेष के नाम कर देने के मामले की भी जांच की।

आम लोगों ने भी दी जानकारी :

पंडुकी के बीरेन चंद्र पांडेय एवं अन्य ग्रामीणों ने आवेदन देकर कहा कि गांव के फुटबाल मैदान की भू माफिया द्वारा डोजरिग कर दी गई है। पंजनिया मौजा के बाबूजन मिया ने आयुक्त को आवेदन देकर कहा कि धनबाद सिविल कोर्ट ने उनकी जमीन के पंजी टू में संशोधन का निर्देश दिया है। इस संबंध में धनबाद एसी ने भी गोविदपुर सीओ को निर्देशित किया है। परंतु पंजी टू में अब तक सुधार नहीं हो पाया है। वह दो वर्ष से अंचल कार्यालय की दौड़ लगा रहे हैं। लालबंगला कंगालो के निर्मल रविदास एवं सुनील पंडित ने आवेदन देकर कहा कि वहां की 13 एकड़ सरकारी जमीन को सीओ आफिस ने व्यक्ति विशेष के नाम कर दिया है। उस पर 150 हरिजन आदिवासी एवं गरीब परिवार बसे हुए हैं। वैसे सभी लोगों को बासगीत पर्चा दिया जाना चाहिए।

गोसाईंडीह की निभा गिरि ने आवेदन देकर कहा कि उन्होंने पांच फरवरी 2019 को सीओ आफिस में आनलाइन के लिए आवेदन दिया था। सरकार आपके द्वार शिविर में भी आवेदन दिया, परंतु अब तक कार्रवाई नहीं हुई। बड़ा नवाटांड़ के नंदलाल महतो ने आवेदन देकर कहा कि उन्हें अपनी जमीन का पर्चा तो मिला है परंतु पंजी टू में शामिल नहीं किया गया। इसके लिए वह डेढ़ वर्ष से अंचल कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। रंगडीह के मनोज पुरी ने कहा कि तिलाबनी मौजा में उनकी तीन एकड़ जमीन को आनलाइन नहीं किया जा रहा है।

इस दौरान अनुमंडल अधिकारी प्रेम कुमार तिवारी, बीडीओ संतोष कुमार, सीओ रामजी वर्मा, सीआई यशवंत कुमार सिन्हा आदि मौजूद थे।


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