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कोविड-19 से मौत पर कोल कर्मियों को मिलेगा 15 लाख, लंबे समय से अनुपस्थित रहने वालों को नहीं मिलेगा लाभ Dhanbad News

कोविड-19 से मौत होने पर कोल इंडिया के कर्मियों को 15 लाख रुपये एक्सग्रेशिया मिलेंगे। कोल इंडिया ने इस योजना पर अपनी मुहर लगा दी है।

By Sagar SinghEdited By: Published: Fri, 14 Aug 2020 10:27 PM (IST)Updated: Sat, 15 Aug 2020 06:50 AM (IST)
कोविड-19 से मौत पर कोल कर्मियों को मिलेगा 15 लाख, लंबे समय से अनुपस्थित रहने वालों को नहीं मिलेगा लाभ Dhanbad News
कोविड-19 से मौत पर कोल कर्मियों को मिलेगा 15 लाख, लंबे समय से अनुपस्थित रहने वालों को नहीं मिलेगा लाभ Dhanbad News

धनबाद, जेएनएन। कोविड-19 से मौत होने पर कोल इंडिया कर्मियों को 15 लाख रुपये एक्सग्रेशिया मिलेंगे। कोल इंडिया ने इस योजना पर अपनी मुहर लगा दी है। कोयला मंत्री प्रह्लïाद जोशी ने अपने रांची दौरे के दौरान ही इसकी घोषणा की थी। बाद में कोल इंडिया के निदेशक मंडल ने चार अगस्त को हुई अपनी बैठक में इसे मंजूरी दे दी। इसके तहत 24 मार्च 2020 के बाद कोविड-19 से मृत्यु होने पर कोल इंडिया कर्मियों को 15 लाख अनुग्रह राशि मिलेगी। यह राशि कोल इंडिया व उसके अनुषंगी कंपनियों के नियमित कर्मचारियों समेत तमाम ठेका कर्मियों को भी मिलेगी।

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नॉन एक्जीक्यूटिव को मिलेगा : अनुग्रह राशि की कुछ शर्तें भी लागू की गई हैैं। यह राशि नॉन एक्जीक्यूटिव कर्मचारियों को ही मिलेगा। इसे घातक हादसा की श्रेणी में माना जाएगा जिसे डीजीएमएस द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। यदि ठेकेदार कर्मचारी को 15 लाख रुपये का भुगतान कर देता है तो उसे संबंधित अनुषंगी कंपनी द्वारा उसका भुगतान कर दिया जाएगा। ऐसे कर्मचारी व ठेका कर्मचारी जो बिना इजाजत लंबे समय से अनुपस्थित हैैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

डीजीएमएस घातक हादसा करेगा घोषित : डीजीएमएस कोविड-19 से मौत को घात खदान हादसा के रूप में मान्यता देगा। इसके साथ ही ठेका कर्मियों के अन्य वैधानिक बकायों का भुगतान भी अनुग्रह राशि के साथ कर दी जाएगी। कोल इंडिया ने शुक्रवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।


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