Coal India ने डीपीसी गठन को जारी किया दिशा निर्देश, कार्यकारी निदेशक व एक अतिरिक्त सदस्य किए जाएंगे शामिल
कोल इंडिया ने ई-7 से ई-8 ग्रुप में पदोन्नति के लिए विभागिय समिति के गठन को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब इस डीपीसी में संबंधित विभाग के कार्यकारी निदेशक ही शामिल होंगे।
धनबाद, जेएनएन। कोल इंडिया ने ई-7 से ई-8 ग्रुप में पदोन्नति देने वाली विभागीय पदोन्नति समिति के गठन को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब इस डीपीसी में संबंधित विभाग के कार्यकारी निदेशक ही शामिल होंगे। साथ ही कंपनी से बाहर के संबंधित विभाग के विशेषज्ञों को भी नामित किया जाएगा। यह निर्णय कोल इंडिया की 410 बोर्ड मीटिंग में लिया गया। यह बैठक 2 सितंबर को हुई थी।
डीपीसी का प्रस्तावित प्रारूप: बैठक में डीपीसी का प्रारूप प्रस्तावित किया गया था। तदनुसार अध्यक्षता सीआईएल चेयरमैन या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी को करना था। समिति में अनुषंगी कंपनियों के दो सीएमडी, कोल इंडिया के कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध निदेशक, जिस विभाग के लिए डीपीसी का गठन किया गया है उसके तकनीकी निदेशक व वित्त निदेशक को शामिल किया जाना था।
यह किया गया संशोधन : संशोधित प्रस्ताव पारित किया गया उसके अनुसार अध्यक्षता कोल इंडिया चेयरमैन या उनके द्वारा नामित अधिकारी करेंगे। समिति में अनुषंगी कंपनियों के दो सीएमडी, कोल इंडिया के कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध निदेशक रहेंगे। इनके अलावा जिस विभाग के लिए डीपीसी का गठन किया गया है सिर्फ उसी के फंक्शनल डायरेक्टर को शामिल किया जाएगा। साथ ही उस विभाग के एक विशेषज्ञ भी शामिल किए जाएंगे।
चेयरमैन करेंगे मनोनयन : डीपीसी के लिए अनुषंगी कंपनियों के दो सीएमडी का चुनाव तो कोल इंडिया चेयरमैन करेंगे ही, वही बाहरी विशेषज्ञ का भी चयन करेंगे। बाहरी विशेषज्ञ का मानदेय उतना ही होगा जितना कि उप कमेटियों की बैठक में शामिल होने वाले स्वतंत्र निदेशकों का होता है। यह अधिसूचना कोल इंडिया के कार्मिक महाप्रबंधक नीला प्रसाद ने नौ सितंबर को जारी किया है।