रेनबो ग्रुप के चेयरमैन- डायरेक्टर के आवास में सीबीआइ छापा
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भौंरा(झरिया) : हाइकोर्ट के आदेश पर रांची सीबीआइ की टीम ने मंगलवार को रेनबो ग्रुप के मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड चेयरमैन वरुण रवानी व डायरेक्टर विशुन रवानी के भौंरा गौरखूंटी व बैंकमोड़ मीठे रोड स्थित आवास-कार्यालय में छापामारी की। सीबीआइ के डिप्टी एसपी दीपक कुमार के नेतृत्व में दो टीमों ने कार्रवाई की। इनमें सीबीआइ अधिकारी प्रिय रंजन, अरूण कुमार, कल्याण, चंदन कुमार, वीरेंद्र कुमार व अन्य शामिल थे।
टीम ने गौरखूंटी स्थित वरूण के आवास की अलमारियों के लॉक को तोड़कर पांच घंटे तक चेकबुक, मनी रिसीट, कैश वाउचर के कागजात, इनकम टैक्स जमा रिसीट व अन्य कागजात की जांच की। इस दौरान वरुण के भाई तारा रवानी साथ में थे। वहीं विशुन रवानी के घर से रेनबो गु्रप की कंपनियों से संबंधित दस्तावेजों को खंगला। विशुन रवानी की ओर से धनबाद में खरीदे गए फ्लैट के कागजात, सोसायटी में जमा किये गए बांड सहित अन्य कागजात जब्त कर टीम अपने साथ ले गई। सीबीआइ की दूसरी टीम ने सोसायटी के पूर्व चेयरमैन दिवंगत धीरेन रवानी के आवास सहित पलामू और लातेहार स्थित कंपनी के डायरेक्टरो के आवास पर भी छापेमारी की।
हाई कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई : सीबीआइ ने हाई कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की है। मामले में जमाकर्ता की ओर से शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। ग्रुप के चेयरमैन स्व. धीरेन रवानी के चचेरे भाई शंकर रवानी व भतीजा कुणाल रवानी की ओर से निबंधक रांची के पास बार-बार शिकायत की गई थी। इसके बाद रजिस्ट्रार ने उपायुक्त पलामू को जांच करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने पलामू एसडीओ को जांच करने की जिम्मेवारी सौंपी। एसडीओ की ओर से जांच में असमर्थता जताई गई। इसके बाद हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआइ से जांच कराने की राज्य सरकार ने अनुशंसा कर दी। इसके पूर्व सीबीआइ ने अप्रैल 2018 में सोसायटी के कई खाते को फ्रीज कर दिया था। इधर विशुन रवानी ने जमाकर्ताओं की राशि वापस करने के सवाल पर कहा कि सीबीआइ ने सोसायटी का खाता बंद कर दिया है। जांच के बाद हम निवेशक का एक-एक पैसा वापस कर देंगे।
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पूर्व चेयरमैन धीरेन की एक वर्ष पूर्व कर दी गई थी हत्या : ग्रुप के चेयरमैन धीरेन रवानी की हत्या एक वर्ष पूर्व भौंरा में गोली मारकर कर दी गई थी। आरोप उनके भतीजे पर लगा था। मौके पर आक्रोशित लोगों ने धीरेन के भतीजे की भी पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। हत्या के पूर्व जमाकर्ताओं की राशि की धोखाधड़ी के आरोप में धीरेन एक साल से अधिक जेल में रहे थे।