बिना अनुमति होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत होगा केस, उपायुक्त ने दिया निर्देश Dhanbad News
धनबाद जिले में कोरोना संक्रमित 80 लोग फिलहाल होम आइसोलेशन की सुविधा ले रहे हैं। इसमें 26 लोगों ने ना ही जिला प्रशासन से अनुमति ली है और ना ही किसी स्वास्थ्य अधिकारी को सूचना दी है। अब इन 26 लोगों पर कार्रवाई शुरू हुई है।
धनबाद, जेएनएन। जिला प्रशासन की अनुमति के बगैर कोरोना वायरस से संक्रमित लोग होम आइसोलेशन की सुविधा ले रहे हैं। अब ऐसे लोगों पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने सिविल सर्जन डॉक्टर गोपाल दास को ऐसे लोगों पर महामारी अधिनियम के तहत केस करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग रेस हो गया है। ऐसे लोगों की पहचान करके केस करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
26 लोग बिना अनुमति के होम आइसोलेशन पर : जिले में फिलहाल 80 लोग होम आइसोलेशन की सुविधा ले रहे हैं। यह सभी लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। इसमें 26 लोगों ने ना ही जिला प्रशासन से अनुमति ली है और ना ही किसी स्वास्थ्य अधिकारी को सूचना दी है। अब इन 26 लोगों पर कार्रवाई शुरू हुई है।
डीसी के अनुमति की होती है जरूरत: होम आइसोलेशन पर जाने वाले कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को डीसी से अनुमति लेनी है। फिलहाल डीसी ने इसके लिए एसडीओ सुरेंद्र कुमार को प्रतिनियुक्त किया है। जिला प्रशासन फिलहाल वैसे लोगों को होम आइसोलेशन की अनुमति दे रहा है, जिसमें कोरोना वायरस के लक्षण बेहद कम है या नहीं के बराबर है। गंभीर मरीजों को किसी भी परिस्थिति में होम आइसोलेशन की सुविधा देने का प्रावधान नहीं है। ऐसे मरीजों को कोविड अस्पताल में भर्ती कराया जाना है। अति गंभीर मरीजों के लिए वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।