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विधायक ढुलू महतो को अदालत से लगा झटका, आठ गवाह में सिर्फ एक का प्रतिरक्षण

ढुलू महतो ने 29 जनवरी को आवेदन देकर अभियोजन के आठ गवाहों का प्रतिपरिक्षण के लिए सम्मन जारी करने की प्रार्थना की थी। अदालत ने केवल एक रामवचन पर सम्मन जारी करने का आदेश दिया था।

By mritunjayEdited By: Published: Wed, 20 Feb 2019 11:50 AM (IST)Updated: Wed, 20 Feb 2019 11:50 AM (IST)
विधायक ढुलू महतो को अदालत से लगा झटका, आठ गवाह में सिर्फ एक का प्रतिरक्षण
विधायक ढुलू महतो को अदालत से लगा झटका, आठ गवाह में सिर्फ एक का प्रतिरक्षण

धनबाद, जेएनएन। वारंटी को पुलिस हिरासत से छुड़ाकर ले जाने के मामले में बाघमारा विधायक ढुलू महतो को मंगलवार को अदालत से झटका लगा। अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शशिभूषण शर्मा की अदालत ने विधायक ढूलू द्वारा दायर किए गए 14 फ रवरी के आवेदन को खारिज कर दिया। विधायक ढूलू ने अदालत में आवेदन दाखिल कर गवाह पुलिस कृष्णा यादव, ब्रह्मदेव यादव व मीना कुमारी को गवाही हेतु बुलाने का आग्रह किया था। विधायक की ओर से  बहस करते हुए अधिवक्ता एसएन मुखर्जी ने कहा था कि अभियोजन ने गवाह राम बचन यादव के वर्दी को कोर्ट में पेश किया था जिस कारण इन गवाहों का परीक्षण भी आवश्यक है।   

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आठ गवाहों के रिकॉल की दी थी अर्जी : बताते हैं कि विधायक ढुलू महतो ने 29 जनवरी को आवेदन देकर अभियोजन के आठ गवाहों का प्रतिपरिक्षण के लिए सम्मन जारी करने की प्रार्थना की थी। परंतु अदालत ने आठ मे से केवल एक रामवचन पर सम्मन जारी करने का आदेश दिया था।उसके बाद विधायक ने 14 फ रवरी को आवेदन दायर कर तीन गवाह ब्रह्मदेव यादव, कृष्णा यादव व मीणा कुमारी को बुलाने का आग्रह किया था। 

वर्दी पर मेरा नाम नही लिखा :  अदालत के सख्त आदेश के बाद मंगलवार को गवाह रामवचन राम गवाही देने अदालत मे उपस्थित हुए। विधायक के अधिवक्ता ललन किशोर प्रसाद ने बताया की रामवचन ने कहा है कि घटना के छह वर्ष हो गये हैं। इसी कारण यह बताने में कठिनाई हो रही है कि यह वर्दी उसी की थी या नही। इस वर्दी पर उसका नाम नहीं लिखा। 


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