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बीसीसीएल को रेल से कोयला डिस्पैच करने पर लेना होगा ई-चालान,

झारखंड सरकार ने रेलवे रैक से कोयला डिस्पैच पर भी चालान अनिवार्य कर दिया है। अब रेलवे साइङ्क्षडग से कोयला डिस्पैच करने पर भी ई चालान लेना होगा। इसके लिए बीसीसीएल प्रबंधन के साथ बैठक करते हुए जिला प्रशासन की ओर से दिशा निर्देश दिया गया।

By MritunjayEdited By: Published: Sat, 19 Dec 2020 11:53 AM (IST)Updated: Sat, 19 Dec 2020 11:53 AM (IST)
रेल से कोयला परिवहन के लिए जारी होगा ई-चालान (फाइल फोटो)।

धनबाद, जेएनएन। रेलवे से कोयला डिस्पैच करने पर अब कोयला कंपनियों को ई चालान लेना होगा। शुक्रवार को उपायुक्त उमाशंकर सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। झारखंड सरकार ने रेलवे रैक से कोयला डिस्पैच पर भी चालान अनिवार्य कर दिया है। अब रेलवे साइङ्क्षडग से कोयला डिस्पैच करने पर भी ई चालान लेना होगा। इसके लिए बीसीसीएल प्रबंधन के साथ बैठक करते हुए जिला प्रशासन की ओर से दिशा निर्देश दिया गया।

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उन्होंने बताया कि कोयला वाशरी को भी अब डीलर लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। बैठक की जानकारी देते हुए जिला खनन पदाधिकारी अजीत कुमार ने कहा कि इस संबंध में 15 दिन की मोहलत दी गई है ताकि वह सरकार के पास निबंधन करा लें। बैठक में सेल, टाटा, बीसीसीएल व ईसीएल के महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी मौजूद थे।


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