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Barhait Girl Thrashing Case: निलंबित थाना प्रभारी हरीश पाठक पर प्राथमिकी दर्ज, सब इंस्पेक्टर सौरभ कुमार करेंगे मामले की जांच

Barhait Girl Thrashing Case बरहेट की युवती को थाना प्रभारी हरीश पाठक ने 22 जुलाई को थाने में बुलाकर मारपीट की थी तथा गालियां भी दी थी। युवती ने 25 एसपी से शिकायत की थी।

By MritunjayEdited By: Published: Tue, 28 Jul 2020 07:45 PM (IST)Updated: Tue, 28 Jul 2020 07:45 PM (IST)
Barhait Girl Thrashing Case: निलंबित थाना प्रभारी हरीश पाठक पर प्राथमिकी दर्ज, सब इंस्पेक्टर सौरभ कुमार करेंगे मामले की जांच
Barhait Girl Thrashing Case: निलंबित थाना प्रभारी हरीश पाठक पर प्राथमिकी दर्ज, सब इंस्पेक्टर सौरभ कुमार करेंगे मामले की जांच

साहिबगंज, जेएनएम। Barhait Girl Thrashing Case बरहेट के संताली की युवती के साथ मारपीट व गाली-गलौज करने के मामले में बरहेट के पूर्व थाना प्रभारी हरीश पाठक पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। बरहेट थाने में ही प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच थाने के सब इंस्पेक्टर सौरभ कुमार करेंगे। हरीश पाठक पर भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323 व 504 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। केस का नंबर 105/20 है।

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युवती को थाना प्रभारी हरीश पाठक ने 22 जुलाई को थाने में बुलाकर मारपीट की थी तथा गालियां भी दी थी। युवती ने 25 जुलाई को एसपी से इस मामले की शिकायत की थी। इस मामले की जांच चल ही रही थी तभी सोमवार को युवती के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद मुख्यमंत्री ने इस मामले में संबंधित थानेदार पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। एसपी ने मामले की जांच के लिए चार सदस्यीय टीम भी गठित की थी जिसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें भी हरीश पाठक को दोषी पाया गया है। उधर, हरीश पाठक के निलंबन के बाद बरहड़वा इंस्पेक्टर त्रियुगी नारायण झा को थाने का प्रभार दिया गया है।


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