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विधायक ढुलू महतो को हाइवा लूट केस में मिली जमानत, अब दुष्कर्म में बेल का इंतजार Dhanbad News

16 मई को निचली अदालत ने ढुलू को जमानत देने से इन्कार कर दिया था। हालांकि इसके पूर्व ढुलू महतो को अग्रिम जमानत मिल चुकी थी परंतु उन्होंने अदालत में सरेंडर नहीं किया था।

By MritunjayEdited By: Published: Sat, 23 May 2020 12:46 PM (IST)Updated: Sat, 23 May 2020 05:50 PM (IST)
विधायक ढुलू महतो को हाइवा लूट केस में मिली जमानत, अब दुष्कर्म में बेल का इंतजार Dhanbad News
विधायक ढुलू महतो को हाइवा लूट केस में मिली जमानत, अब दुष्कर्म में बेल का इंतजार Dhanbad News

धनबाद, जेएनएन। कोयला कारोबारी किरण महतो का हाइवा लूट मामले में बाघमारा के विधायक ढुलू महतो को बड़ी राहत मिली है। धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बसंत कुमार गोस्वामी की अदालत ने विधायक महतो को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने वरीय अधिवक्ता एसएन मुखर्जी ,राधेश्याम गोस्वामी  और एनके सविता की दलील सुनने के बाद ढुलू महतो को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है। आदेश में कहा है गया है कि ढूलू महतों को 35 हजार रुपए  नजारत में जमा करना होगा। 

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16 मई को अदालत ने जमानत देने से किया था इन्कार

16 मई को निचली अदालत ने ढुलू को जमानत देने से इन्कार कर दिया था। हालांकि इसके पूर्व ढुलू महतो को अग्रिम जमानत मिल चुकी थी परंतु  उन्होंने अदालत में सरेंडर नहीं किया था।

क्या है मामला

किरण महतो की शिकायत पर 15 फरवरी 2020 को केदार यादव, रियाज अंसारी, सोनू शर्मा, राजू शर्मा ,बॉबी खान एवंअमजद खान के विरुद्ध लूट मारपीट व आर्म्स एक्ट के धाराओं में केस दर्ज की गई थी।  प्राथमिकी के मुताबिक 15 फरवरी 20 को उसका 4 हाइवा व टीपर  केशरगढ साइडिंग में चल रहा था। इसी बीच किरण को सूचना मिली कि ढुलू समर्थक उपरोक्त सभी लोग उनके हाइवा मशीन लूट कर  ले जा रहे हैं। किरण ने आरोप लगाया है कि सुभाष महतो के साथ मारपीट कर उसे उसके पॉकेट से 2500 ले लिया। सोनू शर्मा व  बॉबी ने धमकी दी कि तुम्हारे मालिक किरण को घुसकर घर में मारे हैं। नेतागिरी करेगा तो गाड़ी में आग लगा देंगे। किरण की शिकायत पर कतरास थाने  में 15 फरवरी को प्राथमिकी दर्ज की गई थी

दुष्कर्म प्रकरण में विधायक को अब जमानत का इंतजार

विधायक ढुलू महतो ने 11 मई को आत्मसमर्पण किया था। तबसे जेल में हैं। उनपर कई गंभीर मामले चल रहे हैं। तीन में जमानत मिल चुकी है। सबसे गंभीर मामला दुष्कर्म का है। उस मामले में विधायक को अब तक जमानत नहीं मिली है। दुष्कर्म मामले में जमानत मिलने के बाद विधायक का जेल से निकलने का रास्ता खुलेगा। 


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