कोर्ट में बोले बाबूलाल मरांडी, मैने कभी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया
आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी पूर्व मंत्री सबा अहमद समेत अन्य कई आरोपितों का सफाई बयान गुरुवार को अदालत में दर्ज किया गया।
विधि संवाददाता, धनबाद: लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व मंत्री सबा अहमद, विधायक ढूलू महतो के भाई शत्रुघ्न महतो समेत अन्य आरोपितों का सफाई बयान गुरुवार को अदालत में दर्ज किया गया। अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शशिभूषण शर्मा की अदालत ने आरोपितों से कुल चार सवाल पूछे।
अदालत के सवाल के जबाब में बाबूलाल ने कहा कि उन्होंने गवाहों का बयान सुना है। अनुमंडल दंडाधिकारी ने सभा की अनुमति दोपहर 3.30 बजे तक ही दी थी और इसकी सूचना पार्टी अध्यक्ष और प्रत्याशी को दी गई थी। जब न्यायाधीश ने उनसे यह पूछा कि आप निर्धारित समय के बाद सभास्थल पर आए और सभा कर आचार संहिता का उल्लंघन किया तो बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया। ठीक यही सवाल सबा अहमद, विधायक ढुलू के भाई शत्रुघ्न महतो समेत दस अन्य आरोपितों से भी पूछा गया और सभी ने खुद को निर्दोष बताया। बचाव पक्ष के निवेदन पर अदालत ने गवाही के लिए अगली तारीख निर्धारित कर दी है।
लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान 10 अप्रैल 2014 को बाघमारा के पोलो ग्राउंड में जेवीएम प्रत्याशी डॉ. सबा अहमद के पक्ष में बाबूलाल मरांडी को चुनावी सभा करना था। अनुमंडल पदाधिकारी ने दोपहर 12:30 से 3:00 बजे तक सभा की अनुमति दी थी। प्रशासन की ओर से राम सुरेश पाठक उडऩ दस्ता अधिकारी के रूप में वहां तैनात थे। तय समय के बाद दोपहर 3:50 बजे बाबूलाल मरांडी का हेलिकॉप्टर पोलो ग्राउंड में लैंड किया था। इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए पाठक ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।