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कोरोना गाइड लाइन के बावजूद स्‍कूल खोलने वालों पर होगी कार्रवाई

प्रखंड विकास पदाधिकारी ने पत्र के माध्यम से कहा है कि स्कूल खुलने और छात्रों को स्कूल बुलाने की सूचना पर कार्यालय की ओर से दो पर्यवेक्षक जब वहां गए तो ना केवल स्कूल प्रबंधन ने पर्यवेक्षक को वीडियो बनाने से रोका बल्कि घेरकर रखा जो नियम के विरुद्ध है।

By Atul SinghEdited By: Published: Thu, 27 Jan 2022 03:02 PM (IST)Updated: Thu, 27 Jan 2022 03:02 PM (IST)
कोरोना गाइड लाइन के बावजूद स्‍कूल खोलने वालों पर होगी कार्रवाई
स्कूल प्रबंधन ने पर्यवेक्षक को वीडियो बनाने से रोका बल्कि उन्हें घेरकर रखा जो नियम के विरुद्ध है।

जागरण संवाददाता, धनबाद : सरकार के आदेश के बाद भी विद्यालय खोलकर बच्चों को बुलाना आपदा एवं कारा अधिनियम का उल्लंघन है। प्रखंड विकास पदाधिकारी धनबाद ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार धनबाद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र लिखकर किड्स पैराडाइज पब्लिक स्कूल पर कार्रवाई करते हुए सील करने का आदेश मांगा है। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने पत्र के माध्यम से कहा है कि स्कूल खुलने और छात्रों को स्कूल बुलाने की सूचना पर कार्यालय की ओर से दो पर्यवेक्षक जब वहां गए तो ना केवल स्कूल प्रबंधन ने पर्यवेक्षक को वीडियो बनाने से रोका बल्कि उन्हें घेरकर रखा जो नियम के विरुद्ध है।

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पर्यवेक्षक ने स्कूल में यह पाया कि स्कूल में शारीरिक दूरी का भी पालन नहीं किया जा रहा था। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कुल चार बिंदुओं का जिक्र किया है जो आपदा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन है। बताते चलें कि सोमवार को विद्यालय खोल कर बच्चों को बुलाने की सूचना पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने दो पर्यवेक्षक को निरीक्षण के लिए विद्यालय भेजा था जहां पर्यवेक्षक को न केवल वीडियो और फोटो बनाने से रोका गया बल्कि उन्हें घेरकर रखा गया मामले की सूचना के बाद धनसार पुलिस दलबल के साथ वहां पहुंची और पर्यवेक्षक को मुक्त कराया। यह मामला जिले के वरीय अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत करवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।


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