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संयंत्र के अंदर धूम्रपान पर सीआइएसएफ DIG सख्त, लापरवाही बरतने वाले अधिकारी व कर्मियों पर होगी कार्रवाई Bokaro News

धूम्रपान करने एवं गुटखा खाकर थूकने की शिकायत पर सीआइएसएफ के डीआइजी ने सख्त आदेश दिया है। ऐसा करते पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की भी हिदायत दी है।

By Sagar SinghEdited By: Published: Sun, 05 Jul 2020 05:16 PM (IST)Updated: Sun, 05 Jul 2020 05:16 PM (IST)
संयंत्र के अंदर धूम्रपान पर सीआइएसएफ DIG सख्त, लापरवाही बरतने वाले अधिकारी व कर्मियों पर होगी कार्रवाई Bokaro News
संयंत्र के अंदर धूम्रपान पर सीआइएसएफ DIG सख्त, लापरवाही बरतने वाले अधिकारी व कर्मियों पर होगी कार्रवाई Bokaro News

बोकारो, जेएनएन। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर संयंत्र परिसर व अन्य कार्यालय परिसर में धूम्रपान करने एवं गुटखा खाकर थूकने पर रोक है। इसके बावजूद कुछ अधिकारी और कर्मियों द्वारा कार्यालय परिसर में धूम्रपान करने एवं गुटखा खाकर थूकने की शिकायत पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के डीआइजी एसएस मिश्रा ने सख्त आदेश दिया। ऐसा करते पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की भी हिदायत दी है।

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जारी आदेश में कहा कि गया है कि संयंत्र के अंदर कर्मचारी रोक के बावजूद गुटखा व पान मशाला का उपयोग करते हैं। वहीं, कई दुकानदार चोरी-छूपे इसे बेच भी रहे हैं। ऐसे दुकानदारों की संख्या 50 से अधिक है। इनकी नियिमत चेकिंग अब संबंधित सीआइएसएफ की टीम करेगी। पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई के साथ इन्हें संयंत्र परिसर से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इस मामले में लापरवाही बरतने वाले सीआइएसएफ के अधिकारी व जवानों पर भी कार्रवाई संभव है।

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जागरण ने उठाया था मामला : दैनिक जागरण ने 4 जुलाई के अंक में बताया था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के आलोक में बीएसएल को पूर्ण धूम्रपान प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। इसके बावजूद संयंत्र परिसर की दुकानों में पान मशाला व अन्य मादक पदार्थ बेचा जा रहा है।


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