Neeraj Singh murder case: कोरोना का हवाला देकर पिंटू ने मांगी जमानत, 3 साल में खिलाफ में एक भी गवाही नहीं
पिंटू 30 मार्च 2017 से जेल में बंद है। उसकी जमानत अर्जी पूर्व में खारिज हो चुकी है। 21 मार्च 2017 को पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की स्टील गेट के पास हत्या हुई थी।
धनबाद , जेएनएन। तीन वर्षों से जेल में बंद नीरज हत्याकांड के अभियुक्त पिंटू उर्फ जैनेंद्र सिंह ने शुक्रवार को अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की। जमानत अर्जी में पिंटू की ओर से कहा गया है कि पिंटू सिंह के विरुद्ध किसी भी गवाह ने कुछ नहीं बोला है। इस मामले में कुल 38 गवाही हो गई है। पिंटू सिंह बीते तीन वर्षों से जेल में बंद है। जनवरी 2020 के बाद से इस मामले में कोई गवाही नहीं हो सकी है। पिंटू की ओर से दलील दी गई है कि देश में कोरोना वायरस फैला हुआ है। इससे बचने के लिए शारीरिक दूरी की आवश्यकता है। जेल में रहकर ऐसा नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्हें 45 दिन की अंतरिम जमानत दी जाए।
वरीय अधिवक्ता जया कुमार ने बताया कि जमानत अर्जी पर सोमवार को सुनवाई होगी। पिंटू सिंह 30 मार्च 2017 से जेल में बंद है। उसकी जमानत अर्जी पूर्व में खारिज हो चुकी है। 21 मार्च 2017 की शाम धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की स्टील गेट के पास हत्या कर दी गई थी। इस हत्या कांड में पिंटू सिंह के साथ झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह भी जेल में बंद हैं।
रंजय हत्याकांड में मामा की पेशी
पूर्व विधायक संजीव सिंह के करीबी रंजय सिंह की हत्या के आरोप मे जेल मे बंद आरा के बेरथ निवासी नंद कुमार सिंह उर्फ बबलू उर्फ रूना सिंह उर्फ मामा को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में रांची के होटवार जेल से वीसीएस से पेश किया गया। मामा 8 अगस्त से जेल मे बंद है। रंजय सिंह की हत्या बिग बाजार के सामने चाणक्य नगर मोड़ पर 29 जनवरी 2017 को कर दी गई थी।
सुरेश हत्याकांड में सुनवाई
कोयला व्यापारी सुरेश सिंह हत्याकांड की सुनवाई शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडेय की अदालत में हुई। अदालत ने गवाह पेश करने का आदेश देते हुए अगली तारीख निर्धारित कर दी है। गौरतलब है कि 7 दिसंबर 2011 की रात्रि धनबाद क्लब में रोहित सिंह की रिसेप्शन पार्टी में सुरेश सिंह को गोली मार कर हत्या कर दी गई थी।
ढुलू के बॉडीगार्ड की जमानत पर सुनवाई, केस डायरी तलब
मुजफ्फरपुर निवासी इरशाद आलम से 40 लाख रुपये रंगदारी मांगने के मामले में जेल में बंद बाघमारा के विधायक ढुलू महतो के बॉडीगार्ड केदार यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम आलोक कुमार दुबे की अदालत ने कांड दैनिकी तलब की है। जमानत अर्जी पर वरीय अधिवक्ता एसएन मुखर्जी, राधेश्याम गोस्वामी और एनके सविता ने दलील देते हुए कहा कि कांड के अन्य अभियुक्त विधायक ढुलू महतो व अन्य को जमानत मिल चुकी है। आरोपित के विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। वही जमानत अर्जी का विरोध लोक अभियोजक बीडी पांडेय ने किया।