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पुत्र की गोद चढ़ अदालत पहुंचा दृष्टिबाधित अभियुक्त, बाइज्जत बरी Dhanbad News

चंडी प्रसाद महतो की उम्र 90 वर्ष है और वह दृष्टिबाधित हैं। लिहाजा अपने पुत्र प्रदीप महतो की गोद में चढ़कर अदालत तक पहुंचे। बरी होने के बाद महतो ने कहा-अदालत पर भरोसा था।

By MritunjayEdited By: Published: Tue, 11 Aug 2020 03:08 PM (IST)Updated: Tue, 11 Aug 2020 03:08 PM (IST)
पुत्र की गोद चढ़ अदालत पहुंचा दृष्टिबाधित अभियुक्त, बाइज्जत बरी Dhanbad News
पुत्र की गोद चढ़ अदालत पहुंचा दृष्टिबाधित अभियुक्त, बाइज्जत बरी Dhanbad News

धनबाद, जेएनएन। 9 वर्ष पुराने जमीन विवाद में मारपीट के एक मामले में दृष्टिबाधित चंडी प्रसाद महतो मंगलवार को अपने पुत्र की गोद में चढ़कर अदालत का फैसला सुनने के लिए धनबाद कोर्ट पहुंचा। इस मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संगीता की अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में चंडी समेत सभी आरोपितों को बाइज्जत बरी कर दिया। 

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चंडी प्रसाद महतो जब पुत्र की गोद में चढ़कर अदालत पहुंचे तो डरे-सहमे थे। मामला गोविंदपुर थाना क्षेत्र के कुबरीडीह गांव का था। 2 जुलाई 11 को जमीन विवाद को लेकर भुनेश्वर महतो  के साथ मारपीट की घटना हुई थी। भुवनेश्वर  महतो ने चंडी प्रसाद महतो, हाकिम महतो एवं प्रदीप महतो के विरुद्ध मारपीट कर जख्मी कर देने का आरोप लगाते हुए अदालत में शिकायतवाद दर्ज कराया था । धनबाद के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संगीता की अदालत ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने चारों आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया

चंडी प्रसाद महतो की उम्र 90 वर्ष है और वह दृष्टिबाधित हैं। लिहाजा अपने पुत्र प्रदीप महतो की गोद में चढ़कर अदालत तक पहुंचे।  फैसला सुनने के बाद चंडी प्रसाद महतो ने कहा कि उन्हें अदालत पर भरोसा था। उन्हें आज न्याय मिला। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जतिन चक्रवर्ती ने पैरवी की।


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