Shankar Rawani Murder Case: तीन अभियुक्तों ने धनबाद कोर्ट में किया आत्मसमर्पण, पुलिस को दो महीने से थी तलाश
भौंरा गौरखूंटी निवासी 50 वर्षीय शंकर रवानी और उनकी पत्नी 45 वर्षीय बालिका देवी की नौ अक्टूबर की देर रात अपराधियों ने गोली मारकर और चाकू से गोदकर कर हत्या कर दी थी। दोनों का शव 10 अक्टूबर की सुबह भौंरा गौरखूंटी स्थित उनके घर में ही पड़ा मिला था।
धनबाद, जेएनएन। झारखंड मुक्ति मोर्चा के धनबाद महानगर कमेटी के उपाध्यक्ष शंकर रवानी और उनकी पत्नी बालिका देवी की हत्या के मामले में पुलिसिया दबाव के कारण सोमवार को तीन आरोपितों ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें स्व. धीरेन रवानी के भाई वरुण कुमार रवानी, तारापद रवानी एवं विशुन रवानी शामिल हैं। तीनों ने प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी श्रुति सोरेन की अदालत में सरेंडर किया।
अधिवक्ता शाहबाज सलाम की दलील सुनने के बाद अदालत ने तीनों को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इन तीनों के साथ अन्य आरोपित धीरेन रवानी की पत्नी पिंकी रवानी और पुत्र निशांत रवानी की अग्रिम जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत में लंबित है, जिस पर 16 दिसंबर को सुनवाई होनी है।
भौंरा गौरखूंटी निवासी 50 वर्षीय शंकर रवानी और उनकी पत्नी 45 वर्षीय बालिका देवी की नौ अक्टूबर की देर रात अपराधियों ने गोली मारकर और चाकू से गोदकर कर हत्या कर दी थी। दोनों का शव 10 अक्टूबर की सुबह भौंरा गौरखूंटी स्थित उनके घर में ही पड़ा मिला था। उनके पुत्र करण रवानी के बयान पर सात लोगों के विरुद्ध सुदामडीह थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी।