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सड़क दुर्घटना में मौत पर मिलेगा 25 हजार मुआवजा

धनबाद : सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा दिलाने के लिए जिला स्तर पर हिट एंड रन समिति

By JagranEdited By: Published: Tue, 07 Aug 2018 07:30 PM (IST)Updated: Tue, 07 Aug 2018 07:30 PM (IST)
सड़क दुर्घटना में मौत पर मिलेगा 25 हजार मुआवजा
सड़क दुर्घटना में मौत पर मिलेगा 25 हजार मुआवजा

धनबाद : सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा दिलाने के लिए जिला स्तर पर हिट एंड रन समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष उपायुक्त होंगे, जबकि वरीय पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, सिविल सर्जन और न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी के मंडलीय प्रबंधक इस समिति के सदस्य होंगे। नई अधिसूचना के अनुसार सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर 25 हजार और घायल होने पर 12,500 रुपये मुआवजा मिलेगा।

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हिट एंड रन मामले को लकर मंगलवार को उपायुक्त ए दोड्डे की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में समिति का गठन किया गया और बताया गया कि संयुक्त परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा) राजेश ई पात्रो ने परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार के अनुपालन आदेश में हिट एंड रन मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा सड़क सुरक्षा पर जारी अधिसूचना के अनुसार मुआवजा संबंधी दावा का निष्पादन के लिए इस समिति का गठन करने का आदेश दिया था। अधिसूचना के अनुसार दिए गए निर्देश के संबंध में लोगों को जानकारी देने के लिए जिले में व्यापक प्रसार प्रसार किया जाएगा और प्रत्येक माह के अंत में मामलों एवं भुगतान की समीक्षा की जाएगी।


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