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सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का हरहाल में हो इस्तेमाल

अनलॉक-1 के दौरान शारीरिक दूरी और मास्क के इस्तेमाल में आई कमी को देखते हुए उपायुक्त नैंसी सहाय ने गुरुवार को कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर निकलते समय हर व्यक्ति मास्क का इस्तेमाल जरूर करें।

By JagranEdited By: Published: Thu, 04 Jun 2020 06:34 PM (IST)Updated: Fri, 05 Jun 2020 06:22 AM (IST)
सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का हरहाल में हो इस्तेमाल
सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का हरहाल में हो इस्तेमाल

देवघर : अनलॉक-1 के दौरान शारीरिक दूरी और मास्क के इस्तेमाल में आई कमी को देखते हुए उपायुक्त नैंसी सहाय ने गुरुवार को कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर निकलते समय हर व्यक्ति मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के स्तर से जारी आदेशों का हवाला देते हुए कहा है कि मास्क या फेस कवर पहनना सबके लिए अनिवार्य किया गया है। बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग ज्यादा सुरक्षित हैं। घर में भी तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है। जिनके पास मास्क नहीं है वे गमछा, रूमाल या दुपट्टा का भी प्रयोग कर सकते हैं। उपायुक्त ने देवघरवासियों से यह भी अपील की है कि वे बिना वजह अपने घर से बाहर नहीं निकलें। शारीरिक दूरी का हरहाल में पालन करें। सरकार के इस आदेश की अवहेलना करने वालों पर कानूनी कार्रवाई का प्रविधान है। आइईसी कोषांग को जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी : उपायुक्त ने कहा कि आइईसी कोषांग के संबंधित अधिकारी व पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे जिलास्तर पर विभिन्न माध्यमों से लोगों को मास्क पहनने और शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए प्रेरित करें। कहा कि इस टीम को बात नहीं मानने वालों पर कानूनी कार्रवाई तय करने को भी कहा गया है। उपायुक्त ने कहा कि बैनर, पोस्टर व ध्वनि विस्तारक यंत्र के जरिए भी जागरूकता लाने का निर्देश दिया गया है। नियमों का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई : लॉकडाउन के नियमों में दी गई ढील को लेकर जिला अंतर्गत संचालित पेट्रोल पंप, प्रतिष्ठानों व मुख्य बाजार में स्थित दुकानों के दुकानदारों को सख्त निर्देश दिया गया है कि कोई भी दुकानदार अपने दुकानों के आगे भीड़ नहीं लगने दें। लोगों से आग्रह करें कि वे शारीरिक दूरी का पालन करें। कोई भी दुकानदार, पेट्रोल पंप कर्मी या सब्जी, फल विक्रेता बिना मास्क पहने अपने सामग्रियों का क्रय-विक्रय नहीं करें। जो व्यक्ति बिना मास्क पहने सामान लेने आता है उसे बिना सामान दिए लौटा दें। इसके अलावा सभी बैंक प्रबंधक व अन्य प्रतिष्ठानों के संचालकों को भी निर्देश दिया गया है कि वे शारीरिक दूरी का पूरा ध्यान रखें। प्रतिष्ठान संचालक अपने यहां काम करने वाले कर्मियों के स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से हैंडवॉश, साबुन व सैनिटाइजर की व्यवस्था रखें। कहा कि ऐसा नहीं करने वालों पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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