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विद्यालय भूमि की रजिस्ट्री अवैध, होगी प्राथमिकी

जागरण संवाददाता देवघर राजकीयकृत मध्य विद्यालय राम मंदिर की जमीन की खरीद-बिक्री करनेवालो

By JagranEdited By: Published: Wed, 05 Feb 2020 06:30 PM (IST)Updated: Wed, 05 Feb 2020 06:30 PM (IST)
विद्यालय भूमि की रजिस्ट्री अवैध, होगी प्राथमिकी
विद्यालय भूमि की रजिस्ट्री अवैध, होगी प्राथमिकी

जागरण संवाददाता, देवघर : राजकीयकृत मध्य विद्यालय राम मंदिर की जमीन की खरीद-बिक्री करनेवालों पर अब प्राथमिकी दर्ज होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव ने भवन की जमीन की रजिस्ट्री को अवैध बताते हुए देवघर उपायुक्त को कार्रवाई का निर्देश दिया है।

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साथ ही तथाकथित भूस्वामी पर प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए भी कहा है। कहना न होगा कि वर्ष 2000 के बाद सुरक्षा के दृष्टिकोण से राम मंदिर मवि के इस भवन को खाली कर दिया गया था। वर्तमान में यह विद्यालय राम मंदिर उच्च विद्यालय के जमीन पर बने भवन में चल रहा है। खाली जमीन की खरीद-बिक्री भी हो रही है।

उपायुक्त को लिखा पत्र : शिक्षा सचिव ने उपायुक्त को लिखे पत्र में कहा है कि बिहार गैर सरकारी प्रारंभिक विद्यालय अधिनियम 1976 के तहत उक्त विद्यालय की चल-अचल संपत्ति पर सरकार का स्वामित्व व कब्जा है। लेकिन, लंबे समय के उपरांत बम शंकर सिंह अधिवक्ता की ओर से नोटिस दिया गया कि विद्यालय के जमीन मालिक अनिल कुमार झुनझुनवाला विद्यालय की भूमि उनके मुवक्किल विनोद शंकर झा को बेच दिए हैं। शिक्षा सचिव ने कहा है कि विद्यालय की जमीन व भवन को जमीन के पूर्व मालिक अनिल कुमार झुनझुनवाला व विनोद शंकर झा द्वारा जालसाजी के माध्यम से अपने अवैध कब्जा में लेने का प्रयास किया जा रहा है।

शिक्षा सचिव ने कहा है कि पूर्व में भी देवघर उपायुक्त को निर्देश देने के बाद भी अभी तक कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन नहीं प्राप्त हुआ है। ऐसे गंभीर मामलों में ससमय कार्रवाई नहीं होने से जहां एक ओर राज्य सरकार के बहुमूल्य भूमि का अतिक्रमण व अवैध क्रय-विक्रय होता है, वहीं दूसरी ओर भूमाफिया का मनोबल बढ़ता है व सरकारी कर्मी हतोत्साहित होते हैं। ऐसे में उन्होंने उपायुक्त को विद्यालय की जमीन की अवैध रजिस्ट्री को रद करते हुए सरकारी जमीन की रजिस्ट्री करने वाले तथाकथित भूस्वामी अनिल कुमार झुनझुनवाला पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है।


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