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हत्या मामले में दो को सश्रम आजीवन कारावास

देवघर : हत्या मामले में अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस तथा गवाहों के बयान सुनने के बाद जिला एवं अप

By JagranEdited By: Published: Sat, 25 Aug 2018 07:50 PM (IST)Updated: Sat, 25 Aug 2018 07:50 PM (IST)
हत्या मामले में दो को सश्रम आजीवन कारावास
हत्या मामले में दो को सश्रम आजीवन कारावास

देवघर : हत्या मामले में अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस तथा गवाहों के बयान सुनने के बाद जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पंचम अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने चितरा थाना क्षेत्र के हेठ बहियार निवासी 67 वर्षीय लखीसर टुडू और 45 वर्षीय बाबूसर सोरेन को दोषी पाकर सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों आरोपितों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोनों आरोपितों को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। वहीं मामले के अन्य आरोपित सनातन मुर्मू को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया। जुर्माने की राशि मृतक के बच्चों को दिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि अभियुक्तों द्वारा विचारण के दौरान बिताई गई अवधि को सजा अवधि में समायोजित किया जाएगा।

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चितरा थाना क्षेत्र के परबला डंगाल निवासी बाल गो¨वद रमानी ने आरोपितों के खिलाफ 17 मई 2010 को थाना में मामला दर्ज कराया था। दर्ज मामले में जिक्र है कि सूचक का बैल खो गया था, वह अपने पोता के साथ बैल खोजने के लिए घर से निकला। पीछे से उसका बेटा नंद किशोर रमानी भी साइकिल लेकर बैल खोजने के लिए निकला। इसी बीच खोजबीन के दौरान सूचक को बैल तो मिल गया लेकिन उसका पुत्र बहुत देर तक घर वापस नहीं आया। परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी। खोजबीन के दौरान उसका शव नाला में पाया गया। बताया जाता है कि सूचक के पुत्र ने आरोपित से बैल के बारे में पूछा, इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक शुरू हो गया। जिसके बाद आरोपितों ने उसे अपने विश्वास में लेकर शराब में कीटनाशक पदार्थ मिलाकर उसे पिला दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। यह घटना 16 मई 2010 की है। मामले में कुल 18 लोगों की गवाही हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजेश कुमार साही ने मामले में पैरवी की।


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