दुष्कर्म के प्रयास में पांच वर्ष सश्रम कारावास
25 हजार का जुर्माना भी लगा पीड़ित परिवार को दी जाएगी राशि
संवाद सूत्र, देवघर: नाबालिग के साथ अभद्र व्यवहार करने के दोषी को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। नाबालिक के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस तथा गवाहों के बयान सुना गया।
इसके बाद जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह पोक्सो विशेष न्यायाधीश प्रथम मोहम्मद नसरुद्दीन की अदालत ने दोषी पाकर मोहनपुर थाना क्षेत्र के बंधु कुरूमटांड़ निवासी 25 वर्षीय कारू यादव को दोषी पाकर पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा मुकर्रर किया। वहीं 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा। नाबालिक के पिता ने मोहनपुर थाना में 18 जून 2018 को अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया था। दर्ज प्राथमिकी में जिक्र है कि मां गाय चराने के लिए बाहर गई थी तथा पिताजी अपने ससुराल गए थे। इसी सुनसान व अकेलापन का नाजायज लाभ लेते हुए आरोपी ने नाबालिग को जमीन पर पटक दिया तथा बलात्कार करने का प्रयास किया। पीड़ित के शोर-शराबा के बाद उसकी लज्जा भंग होने से बच गई। माता-पिता के घर आने के बाद पीड़िता ने आप बीती बताया। तब पिता ने थाना में इसकी शिकायत किया। यह घटना 17 जून 2018 की है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडे तथा बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता प्रीतम आनंद ने मामले में बहस किया। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल छह गवाहों ने घटना की पुष्टि की है। जुर्माने की राशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी।