आर्म्स एक्ट के अभियुक्त को तीन साल की सजा व 10 हजार का जुर्माना
आर्म्स एक्ट के अभियुक्त को तीन साल की सजा व 10 हजार का जुर्माना
संवाद सूत्र, देवघर : न्यायिक दंडाधिकारी तन्वी की अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामले में नगर थाना क्षेत्र के हनुमान टिकरी काली मंदिर निवासी सूरज मिश्रा को अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद दोषी पाकर तीन वर्ष की सजा व 10000 का अर्थदंड लगाया है। जुर्माना कि राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा। बताते चलें कि नगर थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी केके साहू ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज किया था। जब अपने टीम के साथ वाहन चेकिग चला रहे थे उसी समय सूरज मिश्रा के पास गोली व पिस्टल बरामद हुआ था। यह घटना 14 फरवरी 2013 की है। मामले में अभियोजन पक्ष कि ओर से कुल नौ की गवाही हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से सत्येंद्र कुमार राय तथा बचाव पक्ष की ओर से प्रीतम आनंद ने मामले में पैरवी की।
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