हत्या मामले में तीन को सश्रम आजीवन कारावास
देवघर : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पंचम ने सत्रवाद संख्या 57/16 मामले में अभियोजन व बचाव पक्ष की बह
देवघर : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पंचम ने सत्रवाद संख्या 57/16 मामले में अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस तथा गवाहों के बयान सुनने के बाद हत्या मामले में मधुपुर थाना क्षेत्र के झुनका गांव निवासी 32 वर्षीय मकबूल आलम, 37 वर्षीय हाफिज आलम एवं 42 वर्षीय मकसूद आलम को दोषी पाकर सश्रम आजीवन कारावास तथा 50 -50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर सभी आरोपित को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मृतक मोहम्मद सदाब अंसारी के भाई नैयाब ने अभियुक्तों के खिलाफ भाई को धारदार हथियार से जख्मी कर देने व बाद में इलाज के दौरान दम तोड़ देने का आरोप लगाते हुए मधुपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज मामले में जिक्र है कि हर दिन की तरह घटना के दिन गिरिडीह ट्रेन से नवाब मोड़ हॉल्ट उतरा। जहां पहले से ही घात लगाए बैठे आरोपितों ने पीछा करते हुए वासुदेव पूजहर के घर के समीप एक आरोपित ने उसे घर में घुसा लिया तथा हथियार से जख्मी कर दिया। घटना के बाद परिजन आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना का कारण जमीन विवाद था। यह घटना 27 सितंबर 2016 शाम 7:00 बजे की थी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से ब्रह्मदेव पांडे ने पैरवी की। अभियोजन पक्ष की ओर से 14 लोगों की गवाही हुई। इस घटना की पुष्टि गवाहों ने की। सभी आरोरित 15 अक्टूबर 2016 से काराधीन है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि दोष सिद्ध अभियुक्तों द्वारा विचारण के दौरान व्यतीत की गई कारा अवधि को सजा अवधि में समायोजित किया जाएगा तथा जुर्माना की राशि मृतक की पत्नी को दी जाएगी।