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18 से 40 साल के कामगारों को मिलेगा योजना का लाभ

देवघर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर से प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का शुभ

By JagranEdited By: Published: Wed, 06 Mar 2019 09:39 AM (IST)Updated: Wed, 06 Mar 2019 09:39 AM (IST)
18 से 40 साल के कामगारों को मिलेगा योजना का लाभ
18 से 40 साल के कामगारों को मिलेगा योजना का लाभ

देवघर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर से प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का शुभारंभ किया। इसका सीधा प्रसारण विकास भवन सभागार में सभी लाभुक भी देख रहे थे। श्रमिकों और मजदूरों को बताया कि राष्ट्रीय पेंशन योजना की घोषणा इस साल फरवरी में अंतरिम बजट में की गई थी। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को 3000 रुपये की मासिक पेंशन देने का प्रावधान है।

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श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी किरणबाला ने बताया कि इस योजना का लाभ पाने के लिए कामगार की उम्र 18 साल से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पहले से केंद्र सरकार की सहायता वाली किसी अन्य पेंशन स्कीम के पात्रता वालों को लाभ नहीं मिलेगा। यह योजना रेहड़ी-पटरी लगाने वालों, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा, कृषि कामगार, मोची, धोबी, चमड़ा कामगार और इसी प्रकार के दूसरे कार्यो में लगे असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है। पेंशन योजना से जुड़ने के लिए असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मी की आय 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति का बचत खाता और आधार नंबर होना चाहिए।

उम्र के साथ बढ़ता जाएगा प्रीमियम

18 वर्ष की आयु वाले कामगार को 55 रुपये मासिक राशि जमा करनी होगी। इतनी ही राशि सरकार भी जमा करेगी। अधिक उम्र में योजना से जुड़ने वाले व्यक्ति का मासिक अंशदान भी बढ़ता चला जाएगा। योजना से 29 वर्ष की आयु में जुड़ने वाले कामगार को 100 रुपये मासिक अंशदान करना होगा जबकि 40 वर्ष की आयु के व्यक्ति को 200 रुपये प्रतिमाह का अंशदान करना होगा। योजना के तहत 60 वर्ष की आयु होने तक अंशदान करना होगा।

योजना में यह भी प्रावधान होगा कि यदि कोई कामगार नियमित रूप से अंशदान करता रहा है और किसी वजह से बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी योजना को आगे बढ़ाने की पात्र होगी। वह आगे नियमित रूप से योजना में अंशदान कर सकती है। लाभार्थी की पत्नी अथवा पति अंशदाता की मृत्यु होने पर योजना से यदि बाहर होना चाहते हैं तो वह किये गये कुल अंशदान पर ब्याज सहित पूरी राशि को प्राप्त कर सकते हैं और योजना से बाहर हो सकते हैं।

लाभार्थी की मृत्यु होने की स्थिति में उसकी पत्नी अथवा पति पेंशन के हकदार होंगे। पेंशन राशि का 50 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा। लेकिन बच्चों को पेंशन का अंशदान का भुगतान नहीं होगा। कार्यक्रम के दौरान कई लाभुकों के बीच पेंशन कार्ड का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में मनमोहन सिंह, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, सत्यम प्रकाश, जिला प्रबंधक संतोष कुमार, अर्जित बोस, पंकज कुमार समेत अन्य मुख्य रूप से मौजूद थे।


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