पत्नी की हत्या में 10 वर्ष सश्रम कारावास
देवघर दहेज के लिए पत्नी की हत्या में प्रति को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा जिला एवं अपर
देवघर : दहेज के लिए पत्नी की हत्या में प्रति को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश दो अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने सुनाई है। इसमें अभियोजन व बचाव पक्ष की ओर से बहस की गई।
जामताड़ा जिला के बिदापाथर थाना क्षेत्र के गेड़िया गांव निवासी पति कुणाल कुमार चौधरी (31) को दोषी पाया गया। उसे 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा मुकर्रर किया है। साथ ही दो लाख का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को 2 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। जुर्माना की राशि मृतका की पुत्री को देने का आदेश हुआ है। मामले में कुल 5 आरोपित है। चार का अनुसंधान जारी है। नगर थाना क्षेत्र के देवान बाबा गली निवासी बिदेश्वरी प्रसाद राय ने अपने दामाद पर पुत्री कुमारी आभा उर्फ पम्मी की हत्या कर शव को पंखे में लटका देने का आरोप लगाते हुए कुंडा थाने में कांड संख्या 53 /16 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें जिक्र किया है कि आरोपितों ने दहेज में चार पहिया वाहन तथा पचास हजार रुपया मांगा था। जिसे पूरा नहीं करने के कारण उसकी पुत्री को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया था। यह घटना 16 मई 2016 की है । मृतका की शादी 24 अपैल 2012 को कुणाल कुमार चौधरी के साथ हुई थी। मृतका की एक पुत्री भी है। कुल 12 गवाहों ने घटना की पुष्टि की ।अभियोजन पक्ष की ओर से ब्रह्मादेव पांडे तथा बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता अमर कुमार सिंह ने पैरवी की थी। प्रतिमा शर्मा, कमलेश चौधरी, विनोद कुमार शर्मा, बेली चौधरी का अनुसंधान जारी है ।