Move to Jagran APP

एक विद्यालय-एक प्रबंधन नीति होगी लागू

19 सदस्यीय कमेटी में अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष का महिला होना अनिवार्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति

By JagranEdited By: Published: Fri, 18 Jun 2021 08:43 PM (IST)Updated: Fri, 18 Jun 2021 08:43 PM (IST)
एक विद्यालय-एक प्रबंधन नीति होगी लागू
एक विद्यालय-एक प्रबंधन नीति होगी लागू

19 सदस्यीय कमेटी में अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष का महिला होना अनिवार्य

loksabha election banner

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति व दिव्यांग छात्रों के अभिभावक भी होंगे सदस्य, परिवार के दो व्यक्ति नहीं हो सकेंगे शामिल

जागरण संवाददाता, चतरा: राज्य सरकार ने एक विद्यालय एक प्रबंधन की नीति लागू करने का फैसला किया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने उसके मद्देनजर कमेटी गठित करने की अधिसूचना जारी कर दी है। उसके मुताबिक उन्नीस सदस्यीय कमेटी में अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के पद पर महिला होगी। इसके अलावा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। विद्यालय के प्रधानाध्यापक पदेन सचिव होंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने पत्रांक 438 दिनांक 15-06-2021 के माध्यम से पूर्व में जारी संबंधित अधिसूचना संख्या 03/आर एमएसए-7/2021/24 दिनांक 17-7-2015 को विलोपित करते हुए नए सिरे से विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन का आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अधिसूचना संख्या 230/सं.को. दिनांक 01-4-2021 के माध्यम से समग्र शिक्षा के अधीन प्राथमिक से लेकर उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्तर तक सर्वव्यापीकरण एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इसके तहत जिस विद्यालय में एक से 12 की कक्षाएं संचालित होती हैं वहां सभी प्रबंधकीय, शैक्षणिक एवं अन्य गतिविधियां एक समिति के माध्यम से संचालित की जाएंगी। कमेटी में विद्यालय के छात्रों के माता अथवा अभिभावक को ही शामिल किया जाएगा। यह भी फैसला किया गया है कि राज्य सरकार के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय मानव संसाधन विकास विभाग के आदेश 8/वि. -2010-110 दिनांक 17 जनवरी 2011 को यथावत रखा जाएगा। विद्यालय की समिति का नाम विद्यालय प्रबंधन समिति होगा। समिति के 12 सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, महिला, अल्पसंख्यक और दिव्यांग छात्र के अभिभावक होंगे। समिति में प्रधानाध्यापक समेत चार शिक्षक सदस्य होंगे। स्थानीय प्राधिकार व बाल संसद से एक-एक सदस्य तथा एक कल्याण पदाधिकारी अथवा उनका प्रतिनिधि होगा। सदस्यता के लिए विद्यालय पोषण क्षेत्र का निवासी एवं साक्षर होना अनिवार्य शर्त है। इसके अलावा वह दूसरी जगह नौकरी नहीं करता हो और उसके विरुद्घ कोई पुलिस केस अथवा विभागीय कार्यवाही नहीं चल रही हो। वह विद्यालय विकास में रुचि रखता हो। समिति में यथासंभव 50 फीसद सदस्य महिलाएं होंगी। एक परिवार के दो सदस्य समिति में नहीं होंगे। समिति की बैठक में लगातार तीन अनुपस्थिति पर सदस्यता समाप्त हो जाएगी और उसके स्थान पर उसी वर्ग से नए सदस्य का चयन किया जाएगा। सरकार की अधिसूचना से सभी संबंधित विद्यालयों को अवगत करा दिया गया है।

::::::::::::::::::::::

अधिकारी वर्जन

हाई स्कूलों में एचएमडीसी व एसएमसी दोनों काम करता था। लेकिन अब सिर्फ एसएमसी ही काम करेगा। एचएडीसी को खत्म कर दिया गया है। चूंकि इससे दो-दो कमेटियां हो जाती थी। सरकार ने एसएमसी को विस्तार कर दिया है। अधिसूचना जारी कर दी गई है। जल्द ही कमेटी गठित हो जाएगी।

जितेंद्र कुमार सिन्हा, जिला शिक्षा पदाधिकारी, चतरा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.