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खनिज अनुदान के 27 बकाएदारों के खिलाफ कुर्की का वारंट

जुलकर नैन चतरा खनिज अनुदान एवं पट्टा संबंधी बकाएदारों के खिलाफ खनन नीलाम पत्र पदाधिकारी सह

By JagranEdited By: Published: Fri, 06 Nov 2020 11:17 PM (IST)Updated: Fri, 06 Nov 2020 11:17 PM (IST)
खनिज अनुदान के 27 बकाएदारों के खिलाफ कुर्की का वारंट
खनिज अनुदान के 27 बकाएदारों के खिलाफ कुर्की का वारंट

जुलकर नैन, चतरा : खनिज अनुदान एवं पट्टा संबंधी बकाएदारों के खिलाफ खनन नीलाम पत्र पदाधिकारी सह उत्तरी छोटानागपुर अंचल, हजारीबाग के खान उप निदेशक ने कुर्की का वारंट जारी कर दिया है। कुर्की का वारंट कुल 27 बकाएदारों के खिलाफ जारी किया गया है। खान उपनिदेशक कार्यालय ने बकाएदारों को जल्द से जल्द भुगतान करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि निर्धारित समय अवधि तक यदि भुगतान नहीं किया गया, तो संबंधित बकाएदारों के वारंट को तामिला करा दिया जाएगा। वारंट तामिल होने के बाद उनके घरों को कुर्क किया जाएगा। जिला खनन पदाधिकारी रवि कुमार सिंह ने बताया कि बकाएदारों की सूची में ऐसे भी मामले हैं, जो चार दशक से लंबित है। उन्होंने बताया कि उनमें से कुछ का निधन हो चुका है। लेकिन उसके बाद भी उनके आश्रित बकाए का भुगतान नहीं किया है। उन्हीं में एक शहर के नगवां मोहल्ला निवासी जीव लाल साव हैं। उनके ऊपर 37,848 रुपये का बकाया है। उनके विरूद्ध 1978-79 में नीलाम पत्र का मुकदमा हुआ है। इसी प्रकार नईकी तालाब निवासी चांदो राम कहार पर 19,621 रुपये का बकाया है। उनके ऊपर 1979-80 से नीलाम पत्र का मुकदमा चला आ रहा है। चांदो राम पर 1980-81 में भी एक मुकदमा हुआ है। शहर के ही बिड मोहल्ला निवासी अब्दाल मोहम्मद पर 28,892 रुपये का नीलाम पत्र मुकदमा हुआ है। यह मामला 1998-99 से चला आ रहा है।

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सदर थाना क्षेत्र के ही टुडाग गांव निवासी पूर्व मुखिया कुमार विवेक पर 3,31,568 रुपये का बकाया है। उनके विरूद्ध 2017-18 में नीलाम पत्र का मामला दर्ज हुआ है। हंटरगंज थाना क्षेत्र में अरविद सिंह पर दो, सुशील सिंह पर एक, पंकज कुमार सिंह, अमरेश सिंह एवं अनिता देवी के खिलाफ कुर्की का वारंट जारी हुआ है। वशिष्ठ नगर थाना क्षेत्र के पिकू सिंह, मयूरहंड थाना क्षेत्र के बालेश्वर साव व रघु सिंह, इटखोरी थाना क्षेत्र के राम कुमार सिंह, विजय लाल आदि का नाम शामिल है। हालांकि इनमें से कुमार विवेक, पंकज कुमार सिंह एवं पिकू सिंह ने कुछ राशि राशि जमा की है।

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नीलम पत्र पदाधिकारी सह खान उप निदेशक ने पिछले महीना अक्टूबर में इस बाबत दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन छपवाया है। विज्ञापन प्रकाशन का करीब एक महीना होने को है। लेकिन उसके बाद भी बकाएदारों ने राशि का भुगतान नहीं किया है। ऐसे में उनके विरूद्ध जारी वारंट को तामिला कराया जा सकता है।

रविकुमार सिंह, जिला खनन पदाधिकारी, चतरा।


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