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निजी एंबुलेंस का किराया तय, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए अलग से चार्ज नहीं

निजी एंबुलेंस संचालक 10 किमी की दूरी के लिए अधिकतम लेंगे 600 रुपये जागरण संवाददाता बोका

By JagranEdited By: Published: Fri, 30 Apr 2021 12:14 AM (IST)Updated: Fri, 30 Apr 2021 12:14 AM (IST)
निजी एंबुलेंस का किराया तय, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए अलग से चार्ज नहीं
निजी एंबुलेंस का किराया तय, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए अलग से चार्ज नहीं

निजी एंबुलेंस संचालक 10 किमी की दूरी के लिए अधिकतम लेंगे 600 रुपये जागरण संवाददाता, बोकारो : राज्य सरकार ने निजी एंबुलेंस के भाड़े की दर तय कर दी है। इसके तहत सामान्य एंबुलेंस (बिना वेंटिलेटर) के संचालक यात्रा के आरंभ से अधिकतम 10 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 500 रुपये मरीजों ले सकेंगे। 10 किलोमीटर के बाद तय दूरी की गणना प्रति किलोमीटर अधिकतम 12 रुपये की दर से की जाएगी। इसी तरह, वेंटिलेटर सहित एडवांस एंबुलेंस के संचालक यात्रा के आरंभ से अधिकतम 10 किलोमीटर तक के लिए 600 रुपये मरीजों से ले सकेंगे। इसकी जानकारी गुरुवार को जिला परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार ने दी। कुमार ने बताया कि झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने एंबुलेंस वाहनों के लिए दर निर्धारित कर दिया है। इस बाबत विभागीय सचिव ने पत्र भी निर्गत किया है। सभी एंबुलेंस संचालकों को विभाग से निर्धारित दर का अनुपालन करना होगा। इसी तरह 10 किलोमीटर के बाद तय दूरी की गणना प्रति किलोमीटर अधिकतम 14 रुपये की दर से की जाएगी। एंबुलेंस चालक के पीपीई किट के लिए 500 रुपये का भुगतान अलग से करना होगा। यदि मरीज या उनके स्वजन पीपीई किट उपलब्ध कराते हैं तो एंबुलेंस संचालक को इसके लिए अलग से राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। एंबुलेंस के सैनिटाइजेशन के लिए 200 रुपये का भुगतान अलग से करना होगा। मरीज के ऑक्सीजन सप्लाई के लिए एंबुलेंस संचालक को अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा। कुमार ने कहा कि इसके बाद भी यदि मरीजों के परिजन एवं अन्य किसी भी माध्यम से निर्धारित दर से ज्यादा राशि मांगने या लेने की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित एंबुलेंस संचालक के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आम जनों से अपील कि है कि वह ऐसी समस्या होने पर तत्काल अपने प्रखंड के बीडीओ, सीओ व थाना प्रभारी से शिकायत करेंगे। संबंधित पदाधिकारी आपदा प्रबंधन के धाराओं के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

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