गाड़ी का नंबर मिलेगा पर चलाने का अधिकार नहीं
धीरे-धीरे विभाग ने कुछ जरूरी काम को शुरू किया। नए वाहनों का नंबर कुछ दिनों पहते तक नहीं मिल रहा था लेकिन अब इसे शुरू कर दिया गया है।
बोकारो : लॉकडाउन में सरकार ने डीटीओ का कामकाज हल्का किया लेकिन लोगों की परेशानी कम होने की जगह बढ़ गई है। दरअसल, भीड़ को कम करने के लिए डीटीओ में कई कामकाज बंद किए गए थे। धीरे-धीरे विभाग ने कुछ जरूरी काम को शुरू किया। नए वाहनों का नंबर कुछ दिनों पहते तक नहीं मिल रहा था लेकिन अब इसे शुरू कर दिया गया है। हालांकि अभी नया ड्राइविग लाइसेंस नहीं बन पा रहा है। सरकार ने नया लाइसेंस निर्गत करने वाले साइट को ही 23 मार्च से बंद कर रखा है। स्थिति यह है कि कइयों के लर्निग लाइसेंस की वैद्यता समाप्त हो गई है और कुछ की समाप्त होने के कगार पर है।
इधर, लॉकडाउन से लेकर आनलॉक तक की पूरी प्रक्रिया में परिवहन विभाग से लेकर यातायात पुलिस सड़कों पर उतरकर नियमित जुर्माना वसूल रही है। बीते माह की बात की जाए तो कुल तीस वाहन चालकों को ट्रैफिक पुलिस ने बिना लाइसेंस के पकड़कर जुर्माना की। लोगों का कहना है कि जब नया ड्राइविग लाइसेंस विभाग नहीं बना रहा है तो उसे जुर्माना भी सड़क पर नहीं करना चाहिए। कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने लाइसेंस बनाने के लिए आवेदन दिया है लेकिन सरकार ने साइट को ही बंद कर रखा है। बताया जा रहा है कि साइट खुलने के बाद अगर परिवहन विभाग फेल हुए लर्निंग की वैद्यता नहीं बढ़ाता है तो लोगों को काफी परेशानी का सामान करना पड़ेगा। ऐसे लोगों को फिर से अपना लर्निंग लाइसेंस रिनुअल कराना होगा। इसमें जो भी खर्च आएगा उसका भुगतान भी आवेदकों को ही करना पड़ सकता है। नया ट्रैफिक कानून आते ही बढ़ी थी लाइसेंस बनाने की मांग : बीते वर्ष दुर्गापूजा के बाद नया यातायात कानून लागू किया गया था। बिना लाइसेंस सड़क पर वाहन दौड़ाने वालों के लिए भारी जुर्माना का प्रविधान किया गया था। लोग नियम सख्त होने के बाद सजग हुए और ड्राइविग लाइसेंस बनवाने के लिए परिवहन विभाग का चक्कर काटने लगे। एक दिन में जहां डेढ़ से दो दर्जन लर्निंग लाइसेंस के लिए पहले आवेदन आता था। वहीं नया कानून प्रभावी होते ही डेढ़ से दौ सौ लोग प्रतिदिन आवेदन देने लगे। डीटीओ कार्यालय में लाइसेंस के लिए लंबी कतारें लगने लगीं। बीते 23 मार्च से नया लाइसेंस निर्गत करने का साइट बंद है। यह साइट कब खोला जाएगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभी तक इस संबंध में भी कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है। जिनका लर्निग लाइसेंस फेल है उनके लिए भी अभी तक कोई आदेश मुख्यालय से नहीं मिला है।
संतोष गर्ग, जिला परिवहन पदाधिकारी