आर्म्स एक्ट के दोषी को सात वर्ष का कारावास
अदालत का फैसला -------------------------- संवाद सहयोगी तेनुघाट (बेरमो) तेनुघाट व्यवहार
अदालत का फैसला
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संवाद सहयोगी, तेनुघाट (बेरमो) : तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय गुलाम हैदर ने अराजू ग्राम निवासी राजेश कुमार सिंह को आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी पाकर 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा बुधवार को सुनाई।
उसके खिलाफ 15 फरवरी 2018 को जरीडीह थाना के तत्कालीन प्रभारी रमेश कुमार दुबे ने मामला दर्ज किया था। उन्होंने दर्ज प्राथमिकी में लिखा था कि हरला थाना क्षेत्र में हत्या की एक घटना घटी थी। एसपी ने छापेमारी करने का निर्देश देते हुए कहा था कि उस हत्या का अभियुक्त अजय सिंह अराजू ग्राम स्थित अपने घर में छुपा हो सकता है। इसलिए सशस्त्र पुलिस बल के साथ अजय सिंह के घर में छापेमारी करने पहुंचे तो देखा कि उसके घर की तरफ से एक सफारी गाड़ी आ रही थी। उस गाड़ी को एक व्यक्ति चला रहा था। उसे रोका गया तो उस व्यक्ति ने अपना नाम राजेश सिंह बताया, जो अजय सिंह का बड़ा भाई है। गाड़ी की तलाशी लेने पर चालक की सीट के नीचे से एक पॉलीथिन में एक देसी पिस्तौल व कई जीवित कारतूस बरामद किया गया। तब राजेश सिंह के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। कोर्ट में पुलिस की ओर से आरोपपत्र समर्पित होने पर मामला स्थानांतरित होकर जिला जज द्वितीय हैदर के न्यायालय में आया। उन्होने उपलब्ध साक्ष्य देखने एवं अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद राजेश सिंह को आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी पाया। उसे 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाए जाने के साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। सजा सुनाए जाने के बाद अभियुक्त राजेश कुमार सिंह को तेनुघाट जेल भेज दिया गया। मामले की सुनवाई के क्रम में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक संजय कुमार सिंह ने बहस की।