अब आवास खाली नहीं करने पर भी मिलेगा प्रमाणपत्र
जागरण संवाददाता बोकारो बोकारो इस्पात प्रबंधन ने आवास आवंटन नीति 2016 में संशोधन कर ट्रे
जागरण संवाददाता, बोकारो : बोकारो इस्पात प्रबंधन ने आवास आवंटन नीति 2016 में संशोधन कर ट्रेड अप्रेंटिस धारकों के लिए नया नियम जारी किया है। बीएसएल में अप्रेंटिस करने वाले उम्मीदवारों को वर्तमान में कंपनी का आवास खाली नहीं करने पर उन्हें अप्रेटिस का प्रमाण पत्र प्रबंधन की ओर से निर्गत नहीं किया जाता था। इसमें फेरबदल कर अब उन्हें इस नियम से विमुक्त कर दिया गया है।
बता दें कि बोकारो इस्पात संयंत्र में मृत कर्मचारी के आश्रितों को प्रबंधन अप्रेटिस करने करने का अवसर प्रदान करती है। जहां समय-समय पर कंपनी में स्थायी पद पर नियुक्ति के लिए उन्हें प्राथमिकता के आधार पर बहाल किया जाता है। ऐसे उम्मीदवारों को अप्रेटिस के दौरान नगर के विभिन्न आवासीय कॉलोनी में ईफ टाइप आवास देने का प्रावधान कंपनी की ओर से किया गया है। लेकिन वैसे उम्मीदवार जो अप्रेंटिस का प्रशिक्षण पूरा कर कंपनी का आवास खाली नहीं करते है। उन्हें एचआरडी विभाग प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र नहीं देगा रहा था। अब ऐसे लोगो को आवास खाली नहीं करने की स्थिति में भी अप्रेंटिसशिप का प्रमाण पत्र सेल प्रबंधन को उम्मीदवारों को देना होगा। साथ ही कंपनी में स्थायी रूप से नियुक्ति के समय उन्हें नगर सेवा विभाग से किसी प्रकार के अनाधिप्रमाण पत्र लेने की आवश्यक्ता अब नहीं होगी। इसके छानबीन की जिम्मेवारी कार्मिक विभाग को सौंप दी गई है।