जहर देकर महिला की हत्या करने वाले पति, सास व ससुर को आजीवन कारावास
Life imprisonment. झारखंड के बोकारो में जहर देकर महिला की हत्या करने वाले पति सास व ससुर को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
जागरण संवाददाता, बोकारो। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने महिला रोजी प्रवीन की हत्या जहर देकर करने वाले उसके पति मोहम्मद आदम, ससुर मोहम्मद असलम व सास समा प्रवीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों को पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी भरने का आदेश दिया है। बीते दिन ही तीनों को दोषी करार देते हुए अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई की तारीख बुधवार की निर्धारित की थी।
इस मामले में अभियोजन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने अदालत में रखा। बताया जा रहा है कि चास के शहादत नगर निवासी रोजी प्रवीन व मुस्लिम मोहल्ला निवासी मोहम्मद आदम एक दूसरे से प्रेम करते थे। दोनों भाग गए। जब लौटे तो इसको लेकर पंचायत हुई। पंचायत में लोगों ने दोनों की शादी कराने का फैसला किया। इस फैसले से मोहम्मद आदम के पिता व मां सहमत नहीं थे। माता-पिता की मर्जी के खिलाफ आठ अगस्त, वर्ष 2015 को दोनों की शादी हुई। शादी के बाद ससुराल में रोजी के साथ मारपीट की
जाती थी।
23 दिसंबर, 2017 को घटना के दिन रोजी से उसकी बड़ी बहन बात की थी। उस समय सबकुछ ठीक ठाक था। इसके बाद ससुराल वाले मायके में यह सूचना दिए कि रोजी की तबीयत खराब है। जब मायके वाले पहुंचे तो उसका शव देखे। इस मामले में पोस्टमार्टम के बाद बिसरा जांच के लिए सुरक्षित रखा गया था। बिसरा जांच में इस बात की पुष्टि हुई कि मौत की वजह जहर था। अदालत ने दो अलग-अलग सत्रवाद के विचारण के बाद तीनों को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। पुलिस पूरे मामले में मृतका के पिता हरबुल की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की थी।
लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एप