टांगी से जानलेवा हमला करने वाले सात आरोपितों को 10 वर्ष की कैद
बोकारो : अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन ¨सह की अदालत ने जानलेवा हमला के सात आरोपितों को 10 वर्ष
बोकारो : अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन ¨सह की अदालत ने जानलेवा हमला के सात आरोपितों को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने साधन गोप, अनिल गोप, दुलाल गोप, सुबल गोप, विनोद गोप, विकास और प्रदीप गोप को भादवि की धारा 307 में दोषी पाते हुए 10 वर्ष की कैद के अलावा पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना किया है। भादवि की धारा 325 में भी दोषी पाते हुए तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा के अलावा तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना, 323 में दोषी पाते हुए छह माह सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश अदालत ने दिया है। जुर्माना न देने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
इस मामले में अभियोजन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने अदालत में रखा। बताया जा रहा है कि खेड़ाबेड़ा गांव निवासी सुनील गोप का बैल आरोपितों के खलिहान में चला गया था। इसके कारण आरोपितों ने टांगी से सुनील व उनके पुत्र जगदीश गोप और पुत्रवधू सरस्वती को टांगी से मारकर घायल कर दिया था।