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नवंबर से व्यवसायियों को लेना पड़ेगा रोड परमिट

बोकारो : जीएसटी लागू होने के बाद सरकार ने वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी होने वाले रोड प

By JagranEdited By: Published: Fri, 03 Nov 2017 03:01 AM (IST)Updated: Fri, 03 Nov 2017 03:01 AM (IST)
नवंबर से व्यवसायियों को लेना पड़ेगा रोड परमिट
नवंबर से व्यवसायियों को लेना पड़ेगा रोड परमिट

बोकारो :

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जीएसटी लागू होने के बाद सरकार ने वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी होने वाले रोड परमिट को हटा दिया था। विभाग ने राज्य में बने अपने सारे चेकपोस्टों को बंद कर सारे पदाधिकारियों को वापस बुला लिया था। लेकिन विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नवंबर में फिर से रोड परमिट लागू हो सकता है। जीएसटी में रोड परमिट का प्रारूप दूसरा होगा और व्यवसायियों को वह ऑनलाइन अपने से निकालना होगा।

सूत्रों के अनुसार इससे उन व्यवसायियों पर नजर रखने में आसानी होगी जो बाहर से माल तो ला रहे हैं, लेकिन इसकी बिक्री कहां कर रहे हैं इसका पता ही नहीं चल पा रहा। 10 किलोमीटर के बाद व्यवसायियों को रोड परमिट अनिवार्य रूप से लेना होगा। विदित हो कि वैट में जो व्यवसायी रोड से अपना माल दूसरे राज्यों से लाते थे उन्हें अनिवार्य रूप से रोड परमिट लेना पड़ता था। लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद से यह व्यवस्था खत्म हो गई थी।

चेकपोस्टों के बंद होने से व्यवसायियों को रोड द्वारा दूसरे राज्यों से माल लाने में काफी आसानी होती थी। बिना रुके वे अपना माल लेकर गंतव्य तक पहुंच जाते थे।

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जीबीपी की जगह एक ही परमिट होगा : सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार व्यवसायियों को ग्रीन, ब्लू एवं ¨पक परमिट (जीबीपी) की जगह एक ही परमिट निकालना पड़ेगा जो सभी पर मान्य रहेगा। पहले व्यवसायियों को अलग-अलग परमिट निकाला पड़ता था।

ग्रीन परमिट पर व्यवसायी राज्य के बाहर से समान मंगवाते हैं। ब्लू परमिट पर व्यवसायी राज्य के अंदर सामानों की बिक्री करते है एवं ¨पक परमिट के व्यवसायी राज्य के बाहर सामानों को दूसरे राज्य भेजते हैं।


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