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जुर्माने के साथ 3-बी फाइल करने वाले व्यवसायियों ने काउंसिल से मांगा रिफंड

जागरण संवावददाता बेरमो जीएसटी काउंसलिग की बैठक में मिली छूट के बाद रिटर्न फाइल कर

By JagranEdited By: Published: Wed, 17 Jun 2020 09:16 PM (IST)Updated: Wed, 17 Jun 2020 09:16 PM (IST)
जुर्माने के साथ 3-बी फाइल करने वाले व्यवसायियों ने काउंसिल से मांगा रिफंड
जुर्माने के साथ 3-बी फाइल करने वाले व्यवसायियों ने काउंसिल से मांगा रिफंड

जागरण संवावददाता, बेरमो :

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जीएसटी काउंसलिग की बैठक में मिली छूट के बाद रिटर्न फाइल करने वाले व्यवसायी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे है। व्यवसायियों ने जीएसटी काउंसिल से दिए गए जुर्माने का रिफंड मांगा है। जुर्माने के साथ 3-बी रिटर्न फाइल करने वाले व्यवसायियों ने कहा कि है लॉकडाउन में धंधा पूरी तरह चौपट हो चुका है बावजूद उन्होंने जुर्माने के साथ रिटर्न फाइल कर दिया है। अब जीएसटी काउंसिल ने 3-बी पर लगने वाले जुर्माने को माफ कर दिया है। ऐसे में जिन्होंने जुर्माने के साथ 3-बी रिटर्न फाइल किया है उनके साथ धोखा हुआ है। काउंसिल को यह छूट सभी को देना चाहिए। अगर वह जुर्माने की राशि को वापस नहीं कर सकती तो उन्हें आगे के रिटर्न में एडजस्ट कर लें। विदित हो कि जीएसटी काउंसिल की 12 जून को हुई बैठक में जुलाई 2017 से जून 2020 तक जिन्होंने भी 3-बी नहीं फाइल किया है, वह बिना जुर्माना के रिटर्न फाइल कर सकता है। लेकिन काउंसिल ने शर्त रखी है कि यह छूट तभी मिलेगी जब व्यवसायी पर किसी प्रकार का जीएसटी कर का दायित्व नहीं है। यदि है तो जिन पर कर बनता है उन्हें मात्र 500 प्रति माह जुर्माने के साथ रिटर्न फाइल करने की अनुमिति दी है। इस छूट का लाभ जुर्माने के साथ भर चुके व्यवसायियों को नहीं मिलेगी। ऐसे में जुर्माने के साथ 3-बी रिटर्न फाइल करने वाले व्यवसायी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। इस बारे में सीए सिद्धार्थ जैन का कहना है कि काउंसिल ने अच्छी पहल की है लेकिन यह छूट उन व्यवसायियों को भी मिलनी चाहिए जिन्होंने अपना रिटर्न जुर्माने के साथ भर दिया है। अगर विभाग रिफंड नहीं कर सकता तो व्यवसायियों द्वारा दिए जुर्माने की राशि को आगे रिटर्न में समाहित कर लें और जो निल रिटर्न भरते हैं उन्हें जुर्माने की राशि वापस कर देनी चाहिए। तभी मिलने वाली छूट का कोई मतलब होगा।


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