बेवजह सड़क पर निकले तो दर्ज होगी प्राथमिकी : डीसी
बोकारो पूरे राज्य में 22 से 29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान क
बोकारो : पूरे राज्य में 22 से 29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान कई गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। राज्य के गृह कारा एवं आपदा विभाग से जारी गाइडलाइन का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उक्त बातें उपायुक्त राजेश सिंह ने कहीं। वह गुरुवार को ऑनलाइन जिले के वरीय पदाधिकारियों, सभी इंसीडेंट कमांडर एवं थाना प्रभारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उपायुक्त ने कहा कि लोग बेवजह सड़कों पर न निकलें यह सुनिश्चित करना है। साथ ही अनुमति प्राप्त दुकानों पर भी लोगों का जमावड़ा नहीं हो इस पर भी नजर रखें। अति आवश्यक होने पर ही लोग मास्क एवं शारीरिक दूरी का अनुपालन करते हुए सड़कों पर निकले। उपायुक्त ने कोरोना से मृत लोगों के शवों का दाह संस्कार कोविड-19 नियमों के अनुरूप हो। इसे इंसीडेंट कमांडर एवं थाना प्रभारियों को सुनिश्चित करने को कहा। कहा कि पीड़ित परिवार को लकड़ी आदि की उपलब्धता वन विभाग से समन्वय कर सहयोग करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कई दिशा-निर्देश दिया।
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पांच लोग से ज्यादा एक जगह नहीं एकत्र हों : पुलिस अधीक्षक चंदन झा ने सभी थाना प्रभारियों एवं इंसीडेंट कमांडर से कहा कि एक जगह पांच लोग से ज्यादा एकत्र नहीं हों।अनुमति प्राप्त दुकानों को छोड़कर कोई भी दुकान नहीं खुले, इसके लिए नियमित गश्ती करने का निर्देश दिया। यदि कोई एसओपी का अनुपालन नहीं करता हो तो उसके विरूद्ध नियम संगत कार्रवाई करें। एसपी ने कहा कि अगले छह-सात दिन काफी कठिन हैं इससे हमें डटकर लड़ना है। उन्होंने अधिकारियों को पर्सनल प्रोटेक्शन का ध्यान रखते हुए दायित्वों का निष्पादन करने को कहा। लोगों को जागरूक करें कि वह बिना किसी वजह के सड़कों पर नहीं निकले।
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कालाबाजारी की सूचना पर करें कार्रवाई : चास एसडीओ शशि प्रकाश सिंह ने सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को विस्तार से सभी अधिकारियों को अवगत करवाया। कहा कि सड़क पर आवाजाही करने वाले लोगों से बाहर निकलने का कारण पूछे, उनका परिचय पत्र मांगे और वह ड्यूटी जा रहे हैं या जरूरी किसी कारण से बाहर निकले हैं तो ठीक नहीं, तो उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करें। गाइडलाइन के मुताबिक वाहन में बैठे सवार को शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। अन्यथा उन वाहनों पर नियम के तहत जुर्माना लगाएं। शादी-विवाह में 50 लोगों की ही अनुमति है। इससे ज्यादा एक आदमी भी होता है तो प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करें। बरात अगर किसी दूसरे राज्य से आई है तो संबंधित परिजनों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में कोविड जांच करवाना सुनिश्चित कराएं। यदि किसी खाद्य सामग्री या अन्य किसी वस्तु की कालाबाजारी की कोई सूचना प्राप्त हो रही है तो वरीय पदाधिकारियों को सूचित कर तुरंत कार्रवाई करें।