आत्महत्या के लिए पत्नी को उकसाने पर सात साल की सजा
---आरोपित पर 50 हजार रुपये का जुर्माना, जुर्माने की राशि में से 40 हजार मृतका के पिता क
---आरोपित पर 50 हजार रुपये का जुर्माना, जुर्माने की राशि में से 40 हजार मृतका के पिता को देने का आदेश
---मायके में रह रही थी मनीषा, पति की प्रताड़ना से तंग आकर किया था सुसाइड
---अभियोजन पक्ष से चास मेयर भोलू पासवान ने भी आकर दी थी गवाही, सुसाइड नोट में लिखी बातों को आकर बताया था कोर्ट में जागरण संवाददाता,बोकारो:
अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय जर्नादन ¨सह की अदालत ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले अंजनी कुमार को सात वर्ष के कैद की सजा सुनाई है। नावानगर भोजपुर बिहार निवासी आरोपित अंजनी को अदालत ने पचास हजार रुपये जुर्माना भी भरने का आदेश दिया है। जुर्माने की राशि में से चालीस हजार रुपये मृतका के पिता को देने का आदेश अदालत से मिला है। मामला सत्रवाद संख्या 16/2015 और चास थाना कांड संख्या 199/2013 से संबंधित था। इस मामले में अभियोजन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने अदालत में रखा। चास पुलिस यदुवंश नगर निवासी केशव प्रसाद के बयान पर इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। दर्ज रिपोर्ट में प्रसाद ने बताया था कि उनकी बेटी मनीषा की शादी वर्ष 2012 के 2 मार्च को अंजनी से हुई थी। ससुराल में दामाद बेटी को लगातार प्रताड़ित कर रहा था। तंग आकर बेटी मायके आकर रहने लगी और यहीं पर 28 जून 2013 को फंदे से झूलकर जान दे दी। बेटी ने एक सुसाइड नोट भी लिखकर छोड़ा था। विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने बताया कि सुसाइड नोट की मूल प्रति नहीं मिल सकी थी। इसकी फोटो खींची गई थी। उसे ही अदालत में बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था। चास मेयर भोलू पासवान भी घटना के बाद घटनास्थल पर पहुंचे थे। मेयर ने अभियोजन के पक्ष में आकर गवाही दी और सुसाइड नोट मिलने के अलावा उसमें लिखी बातों को भी अपनी गवाही में बताया। अभियोजन पक्ष ने मेयर के साथ कुल 7 गवाहों की गवाही अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए कराई।