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450 विद्यालयों को बंद कराएगा विभाग

बोकारो: शिक्षा विभाग जिले के 450 गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को बंद कराएगा। शिक्षा का अधिकार

By JagranEdited By: Published: Sat, 07 Jul 2018 12:33 AM (IST)Updated: Sat, 07 Jul 2018 12:33 AM (IST)
450 विद्यालयों को बंद कराएगा विभाग
450 विद्यालयों को बंद कराएगा विभाग

बोकारो: शिक्षा विभाग जिले के 450 गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को बंद कराएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की अनदेखी करनेवाले इन स्कूलों को बंद कराने की कवायद शुरू कर दी गई है। कार्रवाई के दायरे में आनेवाले विद्यालयों की सूची भी तैयार की गई है। जिला शिक्षा अधीक्षक ने इन विद्यालयों को बंद कराने के लिए बीईईओ को पत्र दिया है। इसके आलोक में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी कार्रवाई करेंगे।

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क्या है मामला : शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत विद्यालय में गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करना है। विद्यार्थियों को बेहतर सुविधा व संसाधन मुहैया कराना है। बालक व बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय के अलावा परिसर में खेल का मैदान भी जरूरी है। स्कूल में पुस्तकालय व प्रयोगशाला होना चाहिए। विद्यालय में उच्च योग्यताधारी प्रशिक्षित शिक्षक का पदस्थापन होना चाहिए। मगर, जिले में तकरीबन 450 गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय ऐसे हैं जो अधिनियम की अनदेखी कर रहे हैं। कई विद्यालय भाड़े के मकान व दुकान में चलाए जा रहे हैं। इन विद्यालयों में संसाधनों की कमी के साथ प्रशिक्षित शिक्षक-शिक्षिकाओं का भी अभाव है। विद्यालय परिसर में खेल का मैदान भी नहीं है। शिक्षा विभाग ने इन्हें मान्यता प्राप्त करने के लिए विद्यालय को अपग्रेड और मानक के अनुरूप तैयार करने का निर्देश दिया गया। कुछ विद्यालयों को मानक के अनुरुप अपग्रेड किया गया, इसलिए इन्हें मान्यता प्रदान किया गया।

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धड़ल्ले से चल रहे आवासीय विद्यालय

जिले में कई गैर मान्यता प्राप्त आवासीय विद्यालयों में न तो छात्रावास के लिए विभाग से अनुमति ली गई है और न ही इन इन्होंने किसी बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। वे अवैध तरीके से छात्रावास का संचालन कर रहे हैं। यहां बच्चों को बेहतर आवासीय-भोजन की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है। कई गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय विद्यार्थियों को दसवीं कक्षा तक पढ़ाते हैं, लेकिन वे किसी दूसरे मान्यता प्राप्त विद्यालय से उनका रजिस्ट्रेशन कराते हैं और मान्यता प्राप्त विद्यालय से ही उनका मैट्रिक का फार्म भरते हैं। इसके एवज में अभिभावकों से अतिरिक्त शुल्क की वसूली की जाती है। इस गोरखधंधे में ऐसे स्कूलों की मोटी कमाई होती है।

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शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत विद्यालयों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। इन्हें बेहतर सुविधा व संसाधन उपलब्ध कराना है। कई गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय अधिनियम की अनदेखी कर रहे हैं। इन्हें बंद कराने के लिए बीईईओ को पत्र प्रेषित किया गया है।

वीणा कुमारी, जिला शिक्षा अधीक्षक।


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