नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष के कैद की सजा
नाबालिक छात्रा से दुष्कर्म करने वालों को मिली 20 वर्ष के कैद की सजा।
नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष के कैद की सजा
जागरण संवाददाता, बोकारो: अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो राजीव रंजन की अदालत ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने वाले विष्णुगढ़ हजारीबाग निवासी संजय कुमार को बीस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने इसे बीस हजार रुपये जुर्माना भी भरने का आदेश दिया है। जुर्माना न देने पर इसे छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटने का आदेश अदालत ने दिया है। अदालत ने एक पोक्सो एक्ट की एक अन्य धारा में भी इसे दोषी पाते हुए सात वर्ष की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश अदालत ने दिया है। अदालत ने दोनों सजाएं साथ-साथ चलाने का आदेश भी दिया है। इस मामले में अभियोजन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक राजीव रंजन सिंह ने अदालत में रखा। घटना की प्राथमिकी 14 अगस्त 2017 को चतरोचट्टी थाना में दर्ज हुई थी। छात्रा ने दर्ज रिपोर्ट में बताया था कि वह विष्णुगढ़ में 12वीं की छात्रा थी। उसके स्वजन एक रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। यहीं पर संजय कुमार आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसने कहा कि वह उसकी नौकरी शिक्षिका में लगवा देगा। नौकरी लगाने का झांसा देकर संजय कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद संजय नौकरी लगाने से इनकार कर दिया और धमकी भी देने लगा। पुलिस ने छात्रा के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू किया और आरोपित के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया। अदालत ने विचारण के बाद गुरुवार को संजय को यह सुनाई।
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किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास में सात वर्ष के कैद की सजा
जासं, बोकारो: अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो राजीव रंजन की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश में सुशांत ऊर्फ अंकित कुमार को सात वर्ष के कैद की सजा सुनाई है। इसे अदालत ने जुर्माना भी भरने का आदेश दिया है। इस मामले में अदालत में अभियोजन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक राजीव रंजन सिंह ने अदालत में रखा। बताया जा रहा है कि दस फरवरी 2019 को पंद्रह वर्षीय किशोरी सरस्वती पूजा करने बेरमो से जारंगडीह गई थी। रास्ते में कार से युवक किशोरी को अगवा कर लिया और दुष्कर्म का प्रयास किया।